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Shamli: आयोग ने बीमा कंपनी पर दो लाख रुपये का लगाया जुर्माना, ये है पूरा मामला

Tue, 19 Mar 2024 09:18 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Published by: कपिल kapil Updated Tue, 19 Mar 2024 09:18 PM IST
सार

Shamli News : आयोग ने बीमा कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चोरी हुए ट्रक का क्लेम न देने पर यह कार्रवाई की गई है।

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Commission has imposed fine of 2 lakh on insurance company in Shamli
बीमा कंपनी। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने चोरी हुए ट्रक का क्लेम न देने पर बीमा कंपनी पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

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कस्बा बनत निवासी मोहम्मद शादाब ने सात जुलाई 2018 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में परिवाद दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसने एक नवंबर 2016 से 31 अक्तूबर 2017 तक के लिए ट्रक का बीमा इफको टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी लि. पंजीकृत कार्यालय इफको सदन डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत नई दिल्ली से कराते हुए ट्रक की कीमत 12 लाख रुपये पर प्रीमियम जमा करके कराया था।

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बीमा अवधि में एक अक्तूबर 2017 को उसका ट्रक बाबरी क्षेत्र में फतेहपुर के निकट से चोरी हो गया था। इसकी रिपोर्ट बाबरी थाने पर दर्ज हुई थी और बीमा कंपनी को इसकी लिखित जानकारी दी थी, लेकिन बीमा कंपनी ने वाहन चोरी के क्लेम की सूचना देने में 31 दिन की देरी बताते हुए निरस्त कर दिया था।

इस मामले में आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और सदस्य अभिनव अग्रवाल ने परिवाद की सुनवाई करने के बाद बीमा कंपनी को 12 लाख रुपये मय नौ प्रतिशत साधारण ब्याज, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के एक लाख रुपये और परिवाद व्यय के 10 हजार रुपये परिवादी को अदा करने का फैसला सुनाया।

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इसके अलावा अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए बीमा कंपनी को दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि परिवादी को देय न होकर नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी।

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