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Shamli News: वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में हुए बदलाव से बढ़ीं मुश्किलें
Fri, 17 Apr 2026 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 17 Apr 2026 12:50 AM IST
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शामली। वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को परिवार (कुटुंब) रजिस्टर की नकल या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। शासन से आए आदेश के बाद अफसरों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। नए नियमों के लागू होने से वृद्धावस्था पेंशन के पात्रों की परेशानी बढ़ गई है।
60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गाें को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसके लिए लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना होता है। वृद्धावस्था योजना का लाभ लेने के लिए अब तक इन बुजुर्गों को आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आधार माना जाता था। नए वित्तीय वर्ष में इसके नियमों में बदलाव किया गया है।
समाज कल्याण अधिकारी रीतू रस्तोगी ने बताया कि योजना के तहत आवेदक की आयु के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु के प्रमाण के रूप में पहले दी जा रही मान्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। आवेदक को परिवार रजिस्टर की छायाप्रति या फिर उन शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति अब आवेदन के वक्त जमा करनी होगी, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। इसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
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आवेदक को परिवार रजिस्टर की छायाप्रति या फिर उन शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति अब आवेदन के वक्त जमा करनी होगी जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। इसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके चलते 12500 के करीब ऑनलाइन आवेदन वापस कर दिए गए हैं। nआवेदकों को दोबारा से अपलोड करने होंगे दस्तावेज : जिन लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया है। उन सभी आवेदकों को भी दोबारा से यह प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करना होगा। इन प्रमाण पत्र के न लगाने पर उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गाें को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसके लिए लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना होता है। वृद्धावस्था योजना का लाभ लेने के लिए अब तक इन बुजुर्गों को आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आधार माना जाता था। नए वित्तीय वर्ष में इसके नियमों में बदलाव किया गया है।
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समाज कल्याण अधिकारी रीतू रस्तोगी ने बताया कि योजना के तहत आवेदक की आयु के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु के प्रमाण के रूप में पहले दी जा रही मान्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। आवेदक को परिवार रजिस्टर की छायाप्रति या फिर उन शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति अब आवेदन के वक्त जमा करनी होगी, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। इसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
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आवेदक को परिवार रजिस्टर की छायाप्रति या फिर उन शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति अब आवेदन के वक्त जमा करनी होगी जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। इसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके चलते 12500 के करीब ऑनलाइन आवेदन वापस कर दिए गए हैं। nआवेदकों को दोबारा से अपलोड करने होंगे दस्तावेज : जिन लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया है। उन सभी आवेदकों को भी दोबारा से यह प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करना होगा। इन प्रमाण पत्र के न लगाने पर उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।