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... ठेले एवं रेहड़ी चालकों के पंजीकरण को लगेंगे कैंप
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ठेले एवं रेहड़ी चालकों के पंजीकरण को लगेंगे कैंप
कैराना। नगर में रेहड़ी ठेली लगाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन को कार्यशील पूंजी के लिए दस हजार रुपये का लोन दिया जाएगा। इसके लिए 10 और 11 अगस्त को नगर पालिका में कैंप लगाया जाएगा।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हेमराज पुंडीर ने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी-ठेली लगाने वालों को दस हजार रुपये का लोन दिया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ईओ ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए नगर पालिका में दो दिन 10 और 11 अगस्त को पथ विक्रेता पंजीकरण कैंप लगाया जाएगा। कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने की इच्छुक रेहड़ी-ठेली वालों को अपने आधार कार्ड की फोटो स्टेट, एक फोटो, बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। लोन एक साल के अंदर 12 मासिक किस्तों में चुकता करना होगा तथा समय पर लोन की किस्त भरने वालों को सात प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। उधर, नगर झिंझाना के ईओ ने बताया कि झिंझाना नगर पंचायत में भी दस एवं 11 अगस्त को पंजीकरण कैंप लगाकर ठेले एवं रेहड़ी चालकों के पंजीकरण किए जाएंगे।
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कैराना। नगर में रेहड़ी ठेली लगाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन को कार्यशील पूंजी के लिए दस हजार रुपये का लोन दिया जाएगा। इसके लिए 10 और 11 अगस्त को नगर पालिका में कैंप लगाया जाएगा।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हेमराज पुंडीर ने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी-ठेली लगाने वालों को दस हजार रुपये का लोन दिया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ईओ ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए नगर पालिका में दो दिन 10 और 11 अगस्त को पथ विक्रेता पंजीकरण कैंप लगाया जाएगा। कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने की इच्छुक रेहड़ी-ठेली वालों को अपने आधार कार्ड की फोटो स्टेट, एक फोटो, बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। लोन एक साल के अंदर 12 मासिक किस्तों में चुकता करना होगा तथा समय पर लोन की किस्त भरने वालों को सात प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। उधर, नगर झिंझाना के ईओ ने बताया कि झिंझाना नगर पंचायत में भी दस एवं 11 अगस्त को पंजीकरण कैंप लगाकर ठेले एवं रेहड़ी चालकों के पंजीकरण किए जाएंगे।
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