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शादी- विवाह समारोहों में आतिशबाजी करने पर पाबंदी

Sun, 10 Nov 2019 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 10 Nov 2019 12:00 AM IST
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Ban on fireworks in marriage ceremonies
शादी- विवाह समारोहों में आतिशबाजी करने पर पाबंदी
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शामली। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शादी- विवाह समारोह में पटाखे नहीं छुड़ाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखे छुड़ाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। डीएम अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

जनपद शामली एनसीआर के अंतर्गत आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनसीआर क्षेत्र में शादी विवाह समारोह में पटाखे छुड़ाए जाने पर पाबंदी लगाई है। पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक है। डीएम अखिलेश कुमार सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि शादी- विवाह एवं अन्य समारोह में पटाखे नहीं छुुड़ाए। उन्होंने कहा कि जनपद शामली एनसीआर के अंतर्गत आता है, इसलिए शादी विवाह एवं अन्य समारोह में पटाखे छुड़ाए जाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक है, यदि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की किसी के द्वारा अवहेलना की जाती है, तो वह इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
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