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Shamli News: धोखाधड़ी से बाइक देने पर एजेंसी और प्रबंधक पर दो लाख का जुर्माना
Sat, 28 Sep 2024 03:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 28 Sep 2024 03:30 AM IST
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शामली। भैंसवाल के व्यक्ति को भ्रामक विज्ञापन के आधार पर माइलेज 102 किलोमीटर प्रति लीटर बताकर बाइक बेचने और शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं करने पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने शामली के झिंझाना रोड के प्रोपराइटर आशा ऑटो एजेंसी और प्रबंधक हीरो मोटोकाॅर्प नई दिल्ली पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही, वादी को पचास हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 52 हजार 210 रुपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं।
भैंसवाल के रहने वाले विनोद कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर करते हुए बताया था कि उसने वर्ष 2015 में शामली के झिंझाना रोड की प्रोपराइटर आशा ऑटो एजेंसी से एक बाइक खरीदी थी। जिसका विज्ञापन टीवी पर प्रबंधक हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के नाम से प्रसारित किया जा रहा था। उक्त बाइक का माइलेज 102 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जा रहा था। लेकिन माइलेज 50 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर ही आ रहा था। शिकायत पर एजेंसी संचालक और प्रबंधक ने कोई ध्यान नहीं दिया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अमरजीत कौर, अभिनव अग्रवाल ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि दोनों दोषियों ने यदि 45 दिन के अंदर आदेश का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71 और 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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भैंसवाल के रहने वाले विनोद कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर करते हुए बताया था कि उसने वर्ष 2015 में शामली के झिंझाना रोड की प्रोपराइटर आशा ऑटो एजेंसी से एक बाइक खरीदी थी। जिसका विज्ञापन टीवी पर प्रबंधक हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के नाम से प्रसारित किया जा रहा था। उक्त बाइक का माइलेज 102 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जा रहा था। लेकिन माइलेज 50 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर ही आ रहा था। शिकायत पर एजेंसी संचालक और प्रबंधक ने कोई ध्यान नहीं दिया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अमरजीत कौर, अभिनव अग्रवाल ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि दोनों दोषियों ने यदि 45 दिन के अंदर आदेश का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71 और 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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