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Shamli News: लूट के दो मामलों में एक मुजरिम को सुनाई साढ़े सात साल की सजा

Sat, 28 Oct 2023 12:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 28 Oct 2023 12:48 AM IST
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A criminal sentenced to seven and a half years imprisonment in two robbery cases
कैराना। लूट के दो अलग-अलग मामलों में जुर्म स्वीकार करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम मोहसिन निवासी मोहल्ला आलकला कैराना को साढे सात साल के कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 1 नवम्बर 2015 की शाम साढे़ पांच बजे एक किसान हरियाणा में चावल बेचकर 20 लाख रुपये लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया। कैराना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एक मुजरिम मोहसिन निवासी आलकला को 10 हजार की नगदी के साथ गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में तीन गवाह पेश किए गए। वहीं, 29 दिसंबर 2015 को मोहसिन ने ही 1 लाख 25 हजार के स्टांप लूट लिए थे। बाद में पुलिस ने गिरफ्तारी के समय मोहसिन की निशानदेही पर लूटे गए स्टांप बरामद कर लिए थे। उक्त मुकदमे में भी अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए थे। मुजरिम मोहसिन द्वारा अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी।
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