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Amar Ujala Exclusive: जुर्माना न भरने पर 942 ट्रक काली सूची में डाले, तीन करोड़ से ज्यादा बकाया

Tue, 22 Aug 2023 12:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Tue, 22 Aug 2023 12:00 PM IST
सार

शामली में बिडौली और पंजीत में लगाए गए अत्याधुनिक चैक प्वाइंट ओवर लोड गाड़ियों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रेत से भरे ओवर लोड ट्रक खनन विभाग के चैक गेट और टीमों की पकड़ में आए थे। अब इनमें से 942 ट्रक काली सूची में डाल दिए गए हैं।
 

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942 trucks blacklisted for non-payment of fine, more than three crore outstanding
खनन विभाग द्वारा लगाए गए अत्याधुनिक चेकिंग प्वाइंट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शामली जनपद में पानीपत-खटीमा मार्ग पर स्थित पंजीत के पास और मेरठ करनाल रोड स्थित बिडौली में लगाए गए अत्याधुनिक सीसीटीवी से लैस चैक प्वाइंट ओवरलोड रेत से भरे ट्रकों और अन्य वाहनों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गेट से ऑनलाइन ही चालान होने के बाद ट्रक मालिकों के पास मैसेज पहुंच रहा है। दो माह बाद भी चालान की राशि जमा नहीं करने पर खनन विभाग ने शामली के अलावा, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरियाणा आदि के 942 ट्रकों पर ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई कराई है।

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खनन विभाग ने ब्लैक लिस्ट करने के लिए ट्रकों की रिपोर्ट एआरटओ को भेजी थी। एआरटीओ ने सभी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसके अलावा चैक प्वाइंट के माध्यम से 905 ओवर लोड वाहनों के चालान किए गए, जिनका 2.73 करोड़ रुपये जुर्माना वाहन चालकों ने अभी तक जमा नहीं कराया है।

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इसके अलावा टीमों द्वारा पकड़े गए ट्रक चालकों ने 41, 29, 600 रुपये का जुर्माना भी जमा नहीं कराया है। जिला खनन अधिकारी बृजेश गौतम ने बताया कि चैक गेट भी ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चालान वाले सिर्फ 72 चालकों ने जुर्माना जमा कराया है।

अब ऑनलाइन किया जा रहा चालान
विभाग की ओर से वाहनों का चालान ऑनलाइन शुरू कर दिया है। वाहनों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो उसका चैक प्वाइंट पर खुद ही फोटो कैद हो जाता है। साथ ही वीडियो भी बनती है।

वाहनों को रोक कर चेकिंग की जाती है और कमी पाए जाने पर ऑनलाइन चालान किया जाता है। इसकी सूचना वाहन मालिक के पास एसएमएस व व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है। वाहन मालिक को ऑनलाइन निर्धारित समय पर जुर्माना जमा करना पड़ता है।

जहां ब्लैक लिस्ट होगा, वहीं से होगा मुक्त
ब्लैक लिस्ट होने वाले वाहनों का फिटनेस, नाम परिवर्तन, परमिट आदि का काम होना बंद हो जाता है। जहां से चालान होता है, वहीं से ब्लैक लिस्ट को हटाया जाता है। उदाहरण के लिए शामली में पंजीकृत वाहन का अमृतसर में चालान हुआ, निर्धारित समय तक जुर्माना जमा न करने पर अमृतसर परिवहन विभाग वाहन को ब्लैक लिस्ट कर देगा। ब्लैक लिस्ट से हटने के लिए वाहन मालिक को अमृतसर परिवहन विभाग के ही आफिस जाना पड़ेगा।
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