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तीन रेत खनन पट्टाधारकों पर 94 लाख का जुर्माना निर्धारित किया

Thu, 09 Jul 2020 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2020 12:15 AM IST
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94 lakh fine on three sand mining lease holders
तीन रेत खनन पट्टा धारकों पर 94 लाख का जुर्माना
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कैराना (शामली)। पिछले दिनों सहारनपुर से आई अपर आयुक्त और शामली की प्रशासनिक टीमों द्वारा जिले की तीन रेत खनन के पट्टों की जांच पड़ताल में मिली अनियमितता पर कुल 94 लाख का जुर्माना निर्धारित किया है। पट्टा धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि जून में सहारनपुर और शामली की प्रशासनिक टीमों ने मामौर, मवी और शीतलगढ़ी में रेत खनन के पट्टों की जांच की थी। मौके पर जाकर टीमों ने पैमाइश की थी। जांच के बाद यहां पर मिली अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई है। कुछ जगह तय मानक से अधिक क्षेत्र में भी खनन होता मिला। जिलाधिकारी ने बताया कि अनियमितताओं के आधार पर मामौर रेत खनन पट्टा धारक को करीब 77 लाख रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है। मवी खनन के पट्टा धारक को साढे़ सात लाख रुपये और तथा झिंझाना क्षेत्र के शीतलगढ़ी रेत खनन पट्टा धारक को साढ़े नौ लाख जुर्माने के जुर्माना निर्धारित किया गया है। तीनों पट्टा धारकों को नोटिस भेजे गए हैं।
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डीएम ने बताया कि यह कार्रवाई कई दिन पूर्व कर दी गई थी। इसे गोपनीय रखा गया था। उन्होंने बताया कि अवैध खनन किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पट्टा धारक अपने खनन क्षेत्र से बाहर अवैध ढंग से खनन करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि अब तक कुल छह पट्टे निरस्त किए जा चुके हैं। जो नियमानुसार कार्य नहीं करेगा उनके पट्टे निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
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