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‘एसिड विक्रेताओं को रखना होगा रजिस्टर
Updated Thu, 01 Nov 2018 12:03 AM IST
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21 साल से कम उम्र के दुकानदार नहीं बेचेंगे एसिड
कैराना। एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तहसील प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके चलते प्रशासन ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। एसडीएम ने एसिड विक्रेताओं को माह में दो बार एसिड विक्रय रजिस्टर के सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
एसडीएम कैराना डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि एसिड विक्रेताओं को बड़ी सूझबूझ के साथ एसिड विक्रय करना होगा। उन्होंने बताया कि विक्रेता अगर 21 साल से कम आयु के युवकों को एसिड विक्रय करेगा, तो यह दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने कहा कि एसिड विक्रेता अपने-अपने स्टाक रजिस्टर तैयार करा लें, जिनका हर पंद्रह दिन में सत्यापन कराना होगा। साथ ही, एसिड खरीदने वाले की वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड आईडी की फोटो कापी ऐहतियातन के तौर पर अपने पास रखनी होंगी। एसडीएम ने आगे कहा कि वे अपने स्तर से एसिड विक्रेताओं की जांच भी कराएंगे, जिसमें दोषी पाए गए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें आर्थिक दंड और सजा दोनो का प्रावधान हैं। हां, 21 वर्ष से अधिक की आयु के युवक व व्यक्तियाें को एसिड विक्रय किया जा सकेगा। एसडीेएम डॉ. अमित पाल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि यदि क्षेत्र में कहीं भी गोकशी, अवैैध शराब की बिक्री या डीजल पेट्रोल की अवैध बिक्री होती है तो उनके सीयूजी 9454417007 पर दें। सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
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कैराना। एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तहसील प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके चलते प्रशासन ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। एसडीएम ने एसिड विक्रेताओं को माह में दो बार एसिड विक्रय रजिस्टर के सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
एसडीएम कैराना डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि एसिड विक्रेताओं को बड़ी सूझबूझ के साथ एसिड विक्रय करना होगा। उन्होंने बताया कि विक्रेता अगर 21 साल से कम आयु के युवकों को एसिड विक्रय करेगा, तो यह दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने कहा कि एसिड विक्रेता अपने-अपने स्टाक रजिस्टर तैयार करा लें, जिनका हर पंद्रह दिन में सत्यापन कराना होगा। साथ ही, एसिड खरीदने वाले की वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड आईडी की फोटो कापी ऐहतियातन के तौर पर अपने पास रखनी होंगी। एसडीएम ने आगे कहा कि वे अपने स्तर से एसिड विक्रेताओं की जांच भी कराएंगे, जिसमें दोषी पाए गए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें आर्थिक दंड और सजा दोनो का प्रावधान हैं। हां, 21 वर्ष से अधिक की आयु के युवक व व्यक्तियाें को एसिड विक्रय किया जा सकेगा। एसडीेएम डॉ. अमित पाल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि यदि क्षेत्र में कहीं भी गोकशी, अवैैध शराब की बिक्री या डीजल पेट्रोल की अवैध बिक्री होती है तो उनके सीयूजी 9454417007 पर दें। सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
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