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मोबाइल कपंनी- विक्रेता पर लगाया पांच हजार रूपये का जुर्माना
Updated Fri, 28 Jul 2017 12:23 AM IST
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फोरम ने मोबाइल कंपनी और विक्रेता पर लगाया पांच हजार का जुर्माना
शामली। जिला उपभोक्ता फोरम ने दिल्ली की मोबाइल कंपनी और शामली के विक्रेता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि एक माह में अतिरिक्त 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता फोरम में ग्राम हाथी करौंदा निवासी अमित मलिक ने एक वाद दायर करके दिल्ली की मोबाइल कंपनी सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व शामली के हनुमान रोड स्थित मोबाइल विक्रेता को आरोपी बनाकर वाद दायर किया था। दायर वाद में पीड़ित ने अवगत कराया कि 16 दिसंबर 2014 को सोनी कंपनी का सोनी ई 3 ड्यूल मोबाइल 11,800 रुपये में मोबाइल आरोपी दुकानदार से खरीदा था। मोबाइल खरीदने के एक दिन बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। इस कारण मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया था। मोबाइल में आई तकनीकी खराबी आने की जानकारी विक्रेता और कंपनी को दी गई थी। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव व सदस्य श्रवण कुमार ने पीड़ित के वाद को स्वीकार करके सुनवाई करते हुए कहा कि मोबाइल ठीक होने योग्य नहीं है। उसी स्तर के मूल्य का नया मोबाइल व पुराने मोबाइल की 11,800 रुपये संयुक्त से पाने का अधिकारी है। निर्णय में फोरम में मोबाइल कंपनी व विक्रेता दुकानदार को मानसिक क्षति पूर्ति में तीन हजार रुपये, वाद व्यय दो हजार रुपये यानि कुल पांच हजार रुपये जुर्माना धनराशि एक माह में जमा कराने के आदेश दिए हैं। चूक होने पर देय धनराशि के भुगतान बारह प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा।
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शामली। जिला उपभोक्ता फोरम ने दिल्ली की मोबाइल कंपनी और शामली के विक्रेता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि एक माह में अतिरिक्त 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता फोरम में ग्राम हाथी करौंदा निवासी अमित मलिक ने एक वाद दायर करके दिल्ली की मोबाइल कंपनी सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व शामली के हनुमान रोड स्थित मोबाइल विक्रेता को आरोपी बनाकर वाद दायर किया था। दायर वाद में पीड़ित ने अवगत कराया कि 16 दिसंबर 2014 को सोनी कंपनी का सोनी ई 3 ड्यूल मोबाइल 11,800 रुपये में मोबाइल आरोपी दुकानदार से खरीदा था। मोबाइल खरीदने के एक दिन बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। इस कारण मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया था। मोबाइल में आई तकनीकी खराबी आने की जानकारी विक्रेता और कंपनी को दी गई थी। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव व सदस्य श्रवण कुमार ने पीड़ित के वाद को स्वीकार करके सुनवाई करते हुए कहा कि मोबाइल ठीक होने योग्य नहीं है। उसी स्तर के मूल्य का नया मोबाइल व पुराने मोबाइल की 11,800 रुपये संयुक्त से पाने का अधिकारी है। निर्णय में फोरम में मोबाइल कंपनी व विक्रेता दुकानदार को मानसिक क्षति पूर्ति में तीन हजार रुपये, वाद व्यय दो हजार रुपये यानि कुल पांच हजार रुपये जुर्माना धनराशि एक माह में जमा कराने के आदेश दिए हैं। चूक होने पर देय धनराशि के भुगतान बारह प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा।
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