फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   खाप चौधरियों को मंजूर नहीं सगोत्रीय विवाह

खाप चौधरियों को मंजूर नहीं सगोत्रीय विवाह

Tue, 27 Mar 2018 11:57 PM IST
Updated Tue, 27 Mar 2018 11:57 PM IST
विज्ञापन
खाप चौधरियों को मंजूर नहीं सगोत्रीय विवाह
खाप चौधरियों को मंजूर नहीं सगोत्रीय विवाह
विज्ञापन

शामली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया है कि बालिग युवक और युवती की उनकी मर्जी से होने वाली शादी में किसी खाप पंचायत की दखलंदाजी गैरकानूनी होगी। इस पर खाप चौधरियों ने भी अपनी पुरानी दलील दी है। उनका कहना है कि सगोत्रीय विवाह मंजूर नहीं होगा, क्योंकि इससे संस्कृति को खतरा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों में सगोत्रीय विवाह को लेकर खाप पंचायतें विरोध करती रही हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट भी पूर्व में कई बार आदेश दे चुका है कि बालिग युवक और युवती यदि अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो उसमें किसी को दखल करने का अधिकार नहीं है। खाप पंचायतों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी संबंध में मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि बालिग युवक-युवती की शादी में खाप पंचायतों की दखलंदाजी गैरकानूनी होगी। उधर, गठवाला खाप के बहावड़ी थांबेदार चौधरी श्याम सिंह का कहना है कि सगोत्रीय विवाह बर्दाश्त नहीं होगा। अपने गोत्र को बचाकर कहीं भी शादी की जा सकती है। खाप पंचायत किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करती हैं, लेकिन समाज को सही राह दिखाना खाप पंचायत का कार्य है, जिसे खाप करती रहेगी। बतीसा खाप के चौधरी सूरजमल का कहना है कि सगोत्रीय विवाह से संस्कृति को खतरा है, हमें सगोत्रीय विवाह कतई मंजूर नहीं है। रीति रिवाज से अंतरजातीय विवाह हो सकता है, लेकिन सगोत्रीय विवाह नहीं होना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed