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कर्ज माफी के निर्धारण का निर्णय करेगी जिला स्तरीय समिति
Updated Tue, 18 Jul 2017 12:19 AM IST
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शामली।
लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफी के लिए शासन के आदेश पर कवायद तेज हो गई है। कर्ज माफी के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय समिति की अहम भूमिका होगी। शासन के निर्देश पर समिति का गठन हो गया है, जिसके बाद सभी बैंकों से किसानों के ऋण संबंधी ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर डलवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक लिया गया एक लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ करने की घोषणा की थी। इसे फसली ऋण मोचन योजना नाम दिया गया है। शासन ने पूर्व में ही सभी जनपदों से ऐसे किसानों का ब्योरा मांगा था, जिन किसानों पर 31 मार्च 2016 के पूर्व तक एक लाख रुपये तक का फसली ऋण बकाया है, ऐसे किसानों की संख्या शामली जनपद में करीब 51 बताई गई है।
पिछले दिनों ही शासन ने ऋण माफी योजना के संबंध में जिला स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया, जिसके चलते ऋण माफी का लाभ पाने वाले किसानों का योजना के मानदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। उसको लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि ऋण माफी योजना के लिए किसानों का ब्योरा समस्त बैंकों से जुटाकर ऑनलाइन फीड कराया जा रहा है, जिसके बाद जिला स्तरीय समिति पात्र किसानों का चयन करेगी।
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समिति के दायित्व
कृषि विभाग से किसानों के फसल ऋण संबंधी डाटा प्राप्त होने के बाद जिला स्तरीय समिति लघु एवं सीमांत किसानों की अर्हता के निर्धारण हेतु योजना के मानदंडों के अनुसार विचार विमर्श करेगी। अंतिम सूची को समिति के सचिव एवं सह सचिव को हस्तांतरित किया जाएगा। समिति का सह सचिव डाटा को डिजीटली हस्ताक्षरित करेगा तथा आवश्यक भुगतान के लिए संबंधित बैंक शाखा को आदेश जारी करेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर किसानों से संबंधित विवरण प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति योजना के मानदंडों के अनुसार विचार विमर्श करेगी।
जिला स्तरीय समिति में शामिल अधिकारी
शासन के निर्देश पर कर्जमाफी योजना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति में जिलाधिकारी को अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी को सचिव, जिला कृषि अधिकारी को सहसचिव तथा अपर जिलाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, सहायक निबंधक, महाप्रबंधक (सहकारी बैंक), जिला समन्वयक, जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
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लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफी के लिए शासन के आदेश पर कवायद तेज हो गई है। कर्ज माफी के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय समिति की अहम भूमिका होगी। शासन के निर्देश पर समिति का गठन हो गया है, जिसके बाद सभी बैंकों से किसानों के ऋण संबंधी ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर डलवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक लिया गया एक लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ करने की घोषणा की थी। इसे फसली ऋण मोचन योजना नाम दिया गया है। शासन ने पूर्व में ही सभी जनपदों से ऐसे किसानों का ब्योरा मांगा था, जिन किसानों पर 31 मार्च 2016 के पूर्व तक एक लाख रुपये तक का फसली ऋण बकाया है, ऐसे किसानों की संख्या शामली जनपद में करीब 51 बताई गई है।
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पिछले दिनों ही शासन ने ऋण माफी योजना के संबंध में जिला स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया, जिसके चलते ऋण माफी का लाभ पाने वाले किसानों का योजना के मानदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। उसको लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि ऋण माफी योजना के लिए किसानों का ब्योरा समस्त बैंकों से जुटाकर ऑनलाइन फीड कराया जा रहा है, जिसके बाद जिला स्तरीय समिति पात्र किसानों का चयन करेगी।
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समिति के दायित्व
कृषि विभाग से किसानों के फसल ऋण संबंधी डाटा प्राप्त होने के बाद जिला स्तरीय समिति लघु एवं सीमांत किसानों की अर्हता के निर्धारण हेतु योजना के मानदंडों के अनुसार विचार विमर्श करेगी। अंतिम सूची को समिति के सचिव एवं सह सचिव को हस्तांतरित किया जाएगा। समिति का सह सचिव डाटा को डिजीटली हस्ताक्षरित करेगा तथा आवश्यक भुगतान के लिए संबंधित बैंक शाखा को आदेश जारी करेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर किसानों से संबंधित विवरण प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति योजना के मानदंडों के अनुसार विचार विमर्श करेगी।
जिला स्तरीय समिति में शामिल अधिकारी
शासन के निर्देश पर कर्जमाफी योजना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति में जिलाधिकारी को अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी को सचिव, जिला कृषि अधिकारी को सहसचिव तथा अपर जिलाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, सहायक निबंधक, महाप्रबंधक (सहकारी बैंक), जिला समन्वयक, जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को सदस्य बनाया गया है।