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अनुदान राशि शहरी क्षेत्र में 15 व ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत स्वीकृत
Updated Mon, 25 Sep 2017 12:13 AM IST
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आवेदन 28 तक
शामली। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त परमहंस मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत परियोजना के लिए 25 लाख रुपये तक तथा सेवा कार्य के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना बैंकों से ऋण लेकर शुरू की जा सकती है। शासन की नीति के अनुसार लाभार्थी को परियोजना लागत का सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत तथा विशेष वर्ग को पांच प्रतिशत स्वयं का हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में लगाना होगा। आवेदक 28 सितंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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शामली। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त परमहंस मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत परियोजना के लिए 25 लाख रुपये तक तथा सेवा कार्य के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना बैंकों से ऋण लेकर शुरू की जा सकती है। शासन की नीति के अनुसार लाभार्थी को परियोजना लागत का सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत तथा विशेष वर्ग को पांच प्रतिशत स्वयं का हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में लगाना होगा। आवेदक 28 सितंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।