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Shamli News: मादक पदार्थ तस्करों को 20-20 वर्ष की कैद

Thu, 29 Feb 2024 01:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 29 Feb 2024 01:18 AM IST
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20-20 years imprisonment for drug smugglers
कैराना (शामली)। अवैध चरस की खेप बरामदगी के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर दो मादक पदार्थ तस्करों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने बताया कि तीन जनवरी 2021 की रात करीब सवा दस बजे शामली कोतवाली पुलिस ने एक कैंटर से 140 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की थी। मौके से वाजिद निवासी लुधियाना पंजाब को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि अरविंद निवासी गांव नाला थाना कांधला ने कैंटर में चरस की खेप लदवाई और वह पीछे अल्टो कार में चल रहा था। पुलिस ने जब अल्टो कार को पकड़ने का प्रयास किया तो वह कार छोड़कर फरार हो गया था। कार से 40 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। बाद में आरोपी अरविंद को भी जेल भेज दिया गया था। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अरविंद की निशानदेही पर एक किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
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पूछताछ में पता चला था कि आरोपी एक किलोग्राम चरस को पिट्ठू बैग में सैंपल दिखाने के लिए रखता था, जिसे वह गाड़ी पकड़ने के दौरान लेकर फरार हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पांच गवाह पेश किए गए। बुधवार को कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली रेशमा चौधरी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात एक मुकदमे में दोनों मादक पदार्थ तस्करों को दोषी करार दिया, जिन्हें 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दूसरे मुकदमे में दोषी अरविंद को दस वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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