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देशहित में आयकर का योगदान करने का आह्वान
Updated Tue, 13 Mar 2018 11:24 PM IST
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आयकर रिटर्न भरने से होगा फायदा
कैराना (शामली)। नए करदाताओं की संख्या बढ़ाने तथा अग्रिम कर भुगतान की अंतिम तिमाही में कर संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने कैराना में देश के निर्माण में प्रत्यक्ष कर की भूमिका विषय पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। उसमें आयकर अधिकारी मनमोहन सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत और देशहित में आयकर का योगदान अति आवश्यक है।
मंगलवार को कस्बा कैराना स्थित वैश्य धर्मशाला में आयकर विभाग की ओर से संगोष्ठी में शामली से पहुंचे आयकर विभाग के अधिकारी मनमोहन सिंह, अशोक कुमार, राजकुमार जैन, रोहित कुमार, संजीव कुमार और मुल्की सिंह ने विचार रखे। आयकर अधिकारी मनमोहन सिंह ने व्यापारियों से आयकर प्रणाली से जुड़ने तथा अग्रिम कर का भुगतान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। करदाता यदि एडवांस टैक्स समय पर जमा नहीं करता है, तो आयकर की धारा 234 बी के तहत एक प्रतिशत मासिक दर से पेनाल्टी तथा धारा 234 से के तहत शेष टैक्स पर ब्याज जमा करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एडवांस टैक्स चार किश्तों में जमा होता है। पहली किश्त 15 जून तक 15 प्रतिशत, दूसरी किश्त 15 सितंबर तक 45 प्रतिशत, तीसरी किश्त 75 प्रतिशत तथा चौथी किश्त 15 मार्च तक 100 प्रतिशत जमा होती है। उन्होंने करदाताओं से अपील की कि अपना आयकर विवरणी (रिटर्न) दाखिल करना सुनिश्चित करें, क्योंकि अब लेनदेन छुपाना आसान नहीं है। अब विभाग के पास आपके द्वारा किए जा रहे वित्तीय लेनदेन की समस्त सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती हैं। उन्होंने बताया कि आयकर विवरणी भरना करदाता के हित में है। इस दौरान आयकर अधिवक्ता अनिल मित्तल, व्यापारी अनिल गुप्ता, रमेशचंद वर्मा, संजय सिंह राजपूत, मुकेश कुमार, संजय वर्मा, विकास, वरुण आदि मौजूद रहे।
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कैराना (शामली)। नए करदाताओं की संख्या बढ़ाने तथा अग्रिम कर भुगतान की अंतिम तिमाही में कर संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने कैराना में देश के निर्माण में प्रत्यक्ष कर की भूमिका विषय पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। उसमें आयकर अधिकारी मनमोहन सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत और देशहित में आयकर का योगदान अति आवश्यक है।
मंगलवार को कस्बा कैराना स्थित वैश्य धर्मशाला में आयकर विभाग की ओर से संगोष्ठी में शामली से पहुंचे आयकर विभाग के अधिकारी मनमोहन सिंह, अशोक कुमार, राजकुमार जैन, रोहित कुमार, संजीव कुमार और मुल्की सिंह ने विचार रखे। आयकर अधिकारी मनमोहन सिंह ने व्यापारियों से आयकर प्रणाली से जुड़ने तथा अग्रिम कर का भुगतान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। करदाता यदि एडवांस टैक्स समय पर जमा नहीं करता है, तो आयकर की धारा 234 बी के तहत एक प्रतिशत मासिक दर से पेनाल्टी तथा धारा 234 से के तहत शेष टैक्स पर ब्याज जमा करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एडवांस टैक्स चार किश्तों में जमा होता है। पहली किश्त 15 जून तक 15 प्रतिशत, दूसरी किश्त 15 सितंबर तक 45 प्रतिशत, तीसरी किश्त 75 प्रतिशत तथा चौथी किश्त 15 मार्च तक 100 प्रतिशत जमा होती है। उन्होंने करदाताओं से अपील की कि अपना आयकर विवरणी (रिटर्न) दाखिल करना सुनिश्चित करें, क्योंकि अब लेनदेन छुपाना आसान नहीं है। अब विभाग के पास आपके द्वारा किए जा रहे वित्तीय लेनदेन की समस्त सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती हैं। उन्होंने बताया कि आयकर विवरणी भरना करदाता के हित में है। इस दौरान आयकर अधिवक्ता अनिल मित्तल, व्यापारी अनिल गुप्ता, रमेशचंद वर्मा, संजय सिंह राजपूत, मुकेश कुमार, संजय वर्मा, विकास, वरुण आदि मौजूद रहे।
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