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वर और वधु के किसी एक पक्ष को लेनी होगी डीजे की अनुमति: एसडीएम
Updated Wed, 17 Jan 2018 12:10 AM IST
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शामली।
शादी समारोह में बिना अनुमति बैंडबाजा या डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी। इन निर्देशों के बाद डीजे संचालकों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में एसडीएम से मुलाकात की और नियमों की जानकारी ली। एसडीएम ने बताया कि वर या वधू किसी भी एक पक्ष को डीजे बजाने की अनुमति लेनी होगी। इससे संतुष्ट न होने पर डीजे संचालक बुधवार से धरना देंगे।
हाईकोर्ट के ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। लाउडस्पीकर के बाद डीजे और बैंडबाजों के संचालकों के लिए भी बिना अनुमति न बजाने के एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए है। इससे परेशान सभी डीजे संचालकों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में एसडीएम सुरजीत सिंह से मुलाकात करते हुए नियमों के बारे में जानकारी ली। एसडीएम ने सभी को निर्देश दिए कि किसी भी बैंडबाजा और डीजे संचालक को अनुमति लेेने की जरूरत नहीं है। अनुमति केवल वर या वधू में से किसी एक पक्ष के लोगों को थाने या फिर तहसील से लेनी होगी। अनुमति पत्र देखकर वह सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही डीजे बजा सकते है। बिना अनुमति पत्र के चलता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों ने नियम के कारण नुकसान होने की बात कहते हुए बुधवार से नियमों में बदलाव के लिए कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने की बात कही। इस दौरान प्रवीण कुमार, मोहित, विकास, जितेंद्र, नदीम, रोहित, विकास, राहुल, डिंपी, कृष्णपाल, संदीप, अनिल, मिंटू, अमित, गगन, मोनू, सोनू आदि मौजूद रहे।
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शादी समारोह में बिना अनुमति बैंडबाजा या डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी। इन निर्देशों के बाद डीजे संचालकों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में एसडीएम से मुलाकात की और नियमों की जानकारी ली। एसडीएम ने बताया कि वर या वधू किसी भी एक पक्ष को डीजे बजाने की अनुमति लेनी होगी। इससे संतुष्ट न होने पर डीजे संचालक बुधवार से धरना देंगे।
हाईकोर्ट के ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। लाउडस्पीकर के बाद डीजे और बैंडबाजों के संचालकों के लिए भी बिना अनुमति न बजाने के एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए है। इससे परेशान सभी डीजे संचालकों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट में एसडीएम सुरजीत सिंह से मुलाकात करते हुए नियमों के बारे में जानकारी ली। एसडीएम ने सभी को निर्देश दिए कि किसी भी बैंडबाजा और डीजे संचालक को अनुमति लेेने की जरूरत नहीं है। अनुमति केवल वर या वधू में से किसी एक पक्ष के लोगों को थाने या फिर तहसील से लेनी होगी। अनुमति पत्र देखकर वह सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही डीजे बजा सकते है। बिना अनुमति पत्र के चलता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों ने नियम के कारण नुकसान होने की बात कहते हुए बुधवार से नियमों में बदलाव के लिए कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने की बात कही। इस दौरान प्रवीण कुमार, मोहित, विकास, जितेंद्र, नदीम, रोहित, विकास, राहुल, डिंपी, कृष्णपाल, संदीप, अनिल, मिंटू, अमित, गगन, मोनू, सोनू आदि मौजूद रहे।
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