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नामांकन पत्र दाखिल होने से एक दिन पूर्व खुलेगा प्रत्याशी का खाता

Tue, 08 May 2018 12:13 AM IST
Updated Tue, 08 May 2018 12:13 AM IST
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नामांकन पत्र दाखिल होने से एक दिन पूर्व खुलेगा प्रत्याशी का खाता
शामली। कैराना लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र दाखिल होने से एक दिन पूर्व बैंक एकाउंट खोलने के लिए अलग से काउंटर खोला जाएगा। जिससे प्रत्याशी को एकाउंट खुलवाने व लेन देन में परेशानी न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी-डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने जिले के पीएनबी के जिला अग्रणीय प्रबंधक हरपाल सिंह तोमर को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी शाखा प्रबंधकों को प्रत्याशियों के बैंक एकाउंट खोलने के लिए कड़ाई से पालन करें।
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कैराना लोक सभा उपचुनाव के लिए कलक्ट्रेट में डीएम कोर्ट में नामांकन पत्र 10 मई दोपहर तीन बजे तक दाखिल किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार लोक सभा निर्वाचन में नामांकन करने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि वह नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से एक दिन पूर्व निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु एक पृथक बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोला जाएगा। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में उपचुनाव की नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश जारी किया है कि वह जनपद के सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को अलग से बैंक एकाउंट खोलने के लिए काउंटर की स्थापना करने के लिए कड़ाई से पालन कराए।
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नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशी तीन से अधिक वाहन लेकर नही आएगा
शामली। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कोई भी प्रत्याशी 100 मीटर की परिधि में तीन से अधिक वाहनों को लेकर नहीं आएगा।
डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत दाखिल किए जाने हेतु, नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त करने वाले स्थान से 100 मीटर की परिधि में तीन से अधिक वाहनों के साथ प्रवेश नहीं कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रत्याशी को सम्मलित करते हुए अधिकतम पांच लोग ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रवेश कर सकते हैं। व्यवस्था बनाए जाने की दृष्टि से 100 मीटर दूरी पर बैरियर लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी वाहन अनाधिकृत रूप से कलक्ट्रेट सीमा में न आने पाए। उन्होंने एसपी को निर्देश दिए गए कि नामांकन पत्र दाखिल वाले दिन तैनात किए गए पुलिस बल को भी व्यवस्था बनाए जाने के लिए पालन कराएं। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रत्याशी सहित पांच से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसका उत्तरदायित्व एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर नियुक्त किया जाए। उन्होंने एसपी को निर्देश दिए कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले दिन कलक्ट्रेट में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाए। उन्होंने एसडीएम, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामली को भी यह निर्देश दिए कि वह प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल किए जाने हेतु धारा 144 लागू होने के कारण अनुमति प्राप्त करते समय चुनाव आयोग के निर्देशों को अनुमति में अवश्य ध्यान दिया जाए।
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