{"_id":"5c06ca3dbdec224166059fab","slug":"131543948861-shamli-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शामली को जाम से मुक्ति के लिए नगरपालिका परिषद ने कमर कसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शामली को जाम से मुक्ति के लिए नगरपालिका परिषद ने कमर कसी
Updated Wed, 05 Dec 2018 12:11 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शामली। शहर में जाम से मुक्ति और यातायात व्यवस्था सुचारु करने के लिए नगरपालिका परिषद ने तैयारी कर ली है। नगरपालिका परिषद ने शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वह तीन दिन के अंदर दुुकानों के सामने और सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।
शहर के विजय और अजंता चौक से लेकर फव्वारा चौक, वीवी इंटर कालेज, हनुमान रोड, शिवचौक, धीमानपुरा से लेकर गुरुद्वारा तक, शिवचौक, रेलवे रोड, मिल रोड, अस्पताल रोड, गांधी चौक, बड़ा बाजार, कबाड़ी बाजार, फव्वारा, रेलपार, बुढ़ाना रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है। शहर को जाम से मुक्त करने और यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से करने लिए शामली नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि अपनी दुुकान के सामने सरकारी नाली, नालों व सरकारी संपत्तियों पर रखे सामान तीन दिन के अंदर से हटा लिया जाए। अन्यथा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त करके जुर्माना वसूला जाएगा। उधर एआरटीओ मुंशीलाल ने यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाए जाने के लिए अनाधिकृत रूप से चल रहे ई-रिक्शा चालकों को 10 दिसंबर तक का समय देते हुए पंजीयन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी कि यदि कोई भी ई-रिक्शा बिना पंजीयन के चलता पाया गया तो उसे सीज कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
शहर के विजय और अजंता चौक से लेकर फव्वारा चौक, वीवी इंटर कालेज, हनुमान रोड, शिवचौक, धीमानपुरा से लेकर गुरुद्वारा तक, शिवचौक, रेलवे रोड, मिल रोड, अस्पताल रोड, गांधी चौक, बड़ा बाजार, कबाड़ी बाजार, फव्वारा, रेलपार, बुढ़ाना रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है। शहर को जाम से मुक्त करने और यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से करने लिए शामली नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि अपनी दुुकान के सामने सरकारी नाली, नालों व सरकारी संपत्तियों पर रखे सामान तीन दिन के अंदर से हटा लिया जाए। अन्यथा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त करके जुर्माना वसूला जाएगा। उधर एआरटीओ मुंशीलाल ने यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाए जाने के लिए अनाधिकृत रूप से चल रहे ई-रिक्शा चालकों को 10 दिसंबर तक का समय देते हुए पंजीयन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी कि यदि कोई भी ई-रिक्शा बिना पंजीयन के चलता पाया गया तो उसे सीज कर दिया जाएगा।
विज्ञापन