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जनसेवा केंद्र पर मिलेंगी एआरटीओ ऑफिस की 24 सुविधाएं
Updated Sat, 07 Jul 2018 12:26 AM IST
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शामली। ड्राइविंग लाइसेंस, एनओसी या फिर एआरटीओ से काम के लिए अब दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उपसंभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से संबंधित 24 महत्वपूर्ण सेवाओं को अब जनसेवा केंद्रों से जोड़ दिया गया है। अब अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करिए और बस एक बार दफ्तर जाइए। इसके बाद लाइसेंस बनाकर उसे जनेसवा केंद्र पर ही भिजवा दिया जाएगा।
दरअसल, परिवहन कार्यालयों में बढ़ती भीड़ के कारण कार्य में देेरी होती थी। अक्सर लोग विभिन्न कार्यों के लिए ऑफिसों के चक्कर ही काटते रहते थे। महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी काम नहीं हो पाता था। पर अब शासन ने इस समस्या को दूर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस भरने की सुविधा दी है। इसके लिए सीएससी यानि कॉमन सर्विस सेंटर और जनसेवा केंद्रों को जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति परिवहन विभाग से संबंधित करीब 24 सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। शामली में जनसेवा केंद्रों पर यह व्यवस्था लागू हो चुकी है।
आवेदन करते ही मिल जाएगी कार्यालय पर जाने की तारीख
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि जब आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन करेगा उसे उसी समय उपसंभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय पर आने की तारीख और समय मिल जाएगा। उसके बाद कार्यालय पर जाकर एक बार अपने कागजों का भौतिक सत्यापन कराना होगा। उसके बाद दोबारा कार्यालय पर आने की जरूरत नहीं होगी। काम पूरा हो जाएगा और कागज जनसेवा केंद्र पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे निकलवा सकते है।
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सेवा शुरू होते ही छंट गई कार्यालय से भीड़
जनसेवा केंद्रों पर यह सुविधा शुरू होते ही उपसंभागीय परिवहन कार्यालय पर अब भीड़ छंटने लगी है। एआरटीओ के अनुसार अब कार्यालय पर भीड़ नहीं रही। यहां पर फीस जमा कराने नहीं आ रहे है, क्योंकि फीस भी ऑनलाइन जमा हो रही है। केवल चालान संबंधित पैनेल्टी आदि जमा करने वाले लोग आ रहे है।
जनेसवा केंद्रों पर मिल सकेंगी ये सुविधाएं
वाहन संबंधित-पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, एनओसी, हाईपोथिकेशन पृष्ठांकन, हाईपोथिकेशन निरस्तीकरण, हाईपोथिकेशन जारी रखना, पंजीयन प्रमाण पत्र पर्टिकुलर, नया परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट, ऑल इंडिया परमिट, के ऑथोराईजेशन का नवीनीकरण।
ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित-
नया शिक्षार्थी लाइसेंस, नया ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीय प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, पता परिवर्तन, अन्य वाहन वर्ग का पृष्ठांकन, ड्राइविंग लाइसेंस प्रतिस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, परिचालक लाइसेंस और उसकी द्वितीय प्रति।
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दरअसल, परिवहन कार्यालयों में बढ़ती भीड़ के कारण कार्य में देेरी होती थी। अक्सर लोग विभिन्न कार्यों के लिए ऑफिसों के चक्कर ही काटते रहते थे। महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी काम नहीं हो पाता था। पर अब शासन ने इस समस्या को दूर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस भरने की सुविधा दी है। इसके लिए सीएससी यानि कॉमन सर्विस सेंटर और जनसेवा केंद्रों को जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति परिवहन विभाग से संबंधित करीब 24 सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। शामली में जनसेवा केंद्रों पर यह व्यवस्था लागू हो चुकी है।
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आवेदन करते ही मिल जाएगी कार्यालय पर जाने की तारीख
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि जब आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन करेगा उसे उसी समय उपसंभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय पर आने की तारीख और समय मिल जाएगा। उसके बाद कार्यालय पर जाकर एक बार अपने कागजों का भौतिक सत्यापन कराना होगा। उसके बाद दोबारा कार्यालय पर आने की जरूरत नहीं होगी। काम पूरा हो जाएगा और कागज जनसेवा केंद्र पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे निकलवा सकते है।
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सेवा शुरू होते ही छंट गई कार्यालय से भीड़
जनसेवा केंद्रों पर यह सुविधा शुरू होते ही उपसंभागीय परिवहन कार्यालय पर अब भीड़ छंटने लगी है। एआरटीओ के अनुसार अब कार्यालय पर भीड़ नहीं रही। यहां पर फीस जमा कराने नहीं आ रहे है, क्योंकि फीस भी ऑनलाइन जमा हो रही है। केवल चालान संबंधित पैनेल्टी आदि जमा करने वाले लोग आ रहे है।
जनेसवा केंद्रों पर मिल सकेंगी ये सुविधाएं
वाहन संबंधित-पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, एनओसी, हाईपोथिकेशन पृष्ठांकन, हाईपोथिकेशन निरस्तीकरण, हाईपोथिकेशन जारी रखना, पंजीयन प्रमाण पत्र पर्टिकुलर, नया परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट, ऑल इंडिया परमिट, के ऑथोराईजेशन का नवीनीकरण।
ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित-
नया शिक्षार्थी लाइसेंस, नया ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीय प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, पता परिवर्तन, अन्य वाहन वर्ग का पृष्ठांकन, ड्राइविंग लाइसेंस प्रतिस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, परिचालक लाइसेंस और उसकी द्वितीय प्रति।