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उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर लगाया जुर्माना
Updated Wed, 26 Jul 2017 12:03 AM IST
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शामली।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने एक उपभोक्ता का मानसिक उत्पीड़न किए जाने के मामले में बीमा कंपनी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि 30 दिन के भीतर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया है।
कैराना क्षेत्र के गांव कंडेला निवासी सूर्यांश चौहान पुत्र शिवकुमार चौहान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। बताया था कि उसने पत्नी का बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया गया था। पत्नी की मौत होने के बाद क्लेम के लिए आवेदन किया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने झूठे आरोप लगाकर आवेदन निरस्त कर दिया और कह दिया कि पत्नी की मौत के बाद बीमा कराया गया। उसने बीमा कंपनी अधिकारियों की इस हरकत के बारे में कंपनी के उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई। इसके बाद बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफी मानसिक क्षति हुई। इसके लिए उन्होंने मानसिक क्षतिपूर्ति के दो लाख रुपये, वाद व्यय 25 हजार रुपये दिलाने की मांग की।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये, आर्थिक क्षतिपूर्ति पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये समेत कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में यह धनराशि जमा कराने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण अतिरिक्त ब्याज देना होगा।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने एक उपभोक्ता का मानसिक उत्पीड़न किए जाने के मामले में बीमा कंपनी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि 30 दिन के भीतर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में जमा कराने का आदेश दिया है।
कैराना क्षेत्र के गांव कंडेला निवासी सूर्यांश चौहान पुत्र शिवकुमार चौहान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। बताया था कि उसने पत्नी का बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया गया था। पत्नी की मौत होने के बाद क्लेम के लिए आवेदन किया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने झूठे आरोप लगाकर आवेदन निरस्त कर दिया और कह दिया कि पत्नी की मौत के बाद बीमा कराया गया। उसने बीमा कंपनी अधिकारियों की इस हरकत के बारे में कंपनी के उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई। इसके बाद बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफी मानसिक क्षति हुई। इसके लिए उन्होंने मानसिक क्षतिपूर्ति के दो लाख रुपये, वाद व्यय 25 हजार रुपये दिलाने की मांग की।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये, आर्थिक क्षतिपूर्ति पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये समेत कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में यह धनराशि जमा कराने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण अतिरिक्त ब्याज देना होगा।
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