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दुर्घटना बीमा का क्लेम नहीं देने पर लगाया जुर्माना
Updated Thu, 12 Jul 2018 12:34 AM IST
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शामली। दुर्घटना बीमा के क्लेम का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाया है। आदेश दिया है कि पीड़ित को बीमा की धनराशि, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में एक लाख 15 हजार रुपये का भुगतान किया जाए।
कांधला क्षेत्र के ग्राम नाला निवासी ममतेश उर्फ ममता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शाखा शामली से बीमा कराया गया था, जो शीतल सिंह ने किया था। उसके पति प्रविंद्र उर्फ प्रवेंद्र की मृत्यु पांच अगस्त 2015 को हुई, जिसके बाद क्लेम करने के बावजूद बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि वादी ममतेश को दुर्घटना बीमा के रूप में एक लाख रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपये, वाद व्यय 2500 रुपये तथा अधिवक्ता फीस 2500 रुपये सहित कुल 1,15000 रुपये का भुगतान किया जाए। इस धनराशि पर बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक से देय भुगतान की तिथि तक आठ प्रतिशत ब्याज देय होगा। यदि आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना ब्याज देना होगा।
छात्र की पिटाई करने पर कार्रवाई की मांग
शामली। कांधला क्षेत्र के गांव बामनोली निवासी मेनपाल शर्मा ने बुधवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया। उसमें मेनपाल ने बताया कि उसका बेटा देवांश (6) प्राथमिक विद्यालय में प्रथम कक्षा में पढ़ता है। आरोप है कि 19 मई को विद्यालय के एक अध्यापक ने उसके बेटे को बुरी तरह पीटा। इसकी शिकायत पूर्व में पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेनपाल ने बताया कि उसका बेटा इतना भयभीत है कि अब विद्यालय भी नहीं जा पा रहा है। आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की गई है। अपर जिलाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।
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कांधला क्षेत्र के ग्राम नाला निवासी ममतेश उर्फ ममता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शाखा शामली से बीमा कराया गया था, जो शीतल सिंह ने किया था। उसके पति प्रविंद्र उर्फ प्रवेंद्र की मृत्यु पांच अगस्त 2015 को हुई, जिसके बाद क्लेम करने के बावजूद बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि वादी ममतेश को दुर्घटना बीमा के रूप में एक लाख रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपये, वाद व्यय 2500 रुपये तथा अधिवक्ता फीस 2500 रुपये सहित कुल 1,15000 रुपये का भुगतान किया जाए। इस धनराशि पर बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दिनांक से देय भुगतान की तिथि तक आठ प्रतिशत ब्याज देय होगा। यदि आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना ब्याज देना होगा।
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छात्र की पिटाई करने पर कार्रवाई की मांग
शामली। कांधला क्षेत्र के गांव बामनोली निवासी मेनपाल शर्मा ने बुधवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया। उसमें मेनपाल ने बताया कि उसका बेटा देवांश (6) प्राथमिक विद्यालय में प्रथम कक्षा में पढ़ता है। आरोप है कि 19 मई को विद्यालय के एक अध्यापक ने उसके बेटे को बुरी तरह पीटा। इसकी शिकायत पूर्व में पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेनपाल ने बताया कि उसका बेटा इतना भयभीत है कि अब विद्यालय भी नहीं जा पा रहा है। आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की गई है। अपर जिलाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।
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