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एडीएम ने लगाया खाद्य सुरक्षा के 14वादों में लगाया 12 लाख 75 हजार रूपये का जुर्माना
Updated Wed, 12 Sep 2018 12:15 AM IST
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खाद्य सुरक्षा के 14 वादों में लगाया 12 लाख से अधिक का जुर्माना
शामली। लड्डू, मावा, दूध, पनीर आदि के नमूने फेल होने पर एडीएम ने खाद्य सुरक्षा संबंधी 14 वादों में 12 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज तोमर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लड्डू, मावा, दूध, पनीर के नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा गया था। प्रयोगशाला में नमूने फेल होने के बाद एडीएम के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से वाद दायर किया गया था। एडीएम केबी सिंह ने वादों की सुनाई करते हुए खाद्य सुरक्षा संबंधी 14 वादों में 12 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। राज्य बनाम देशराज चौसाना के जीरा विक्टरी ब्रांड पर अधोमानक जांच कर 50,000 रुपये, राज्य बनाम मनोज झिंझाना के बूंदी, लड्डू का अधोमानक जांच कर 15,000 रुपये, राज्य बनाम मोनू निवासी कुड़ाना के मावा पर अधोमानक जांच कर 15,000 रुपये राज्य बनाम अंकित चौहान व अन्य पांवटी कलां के मिश्रित दूध का अधोमानक जांच कर 1 ,10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। राज्य बनाम सुनील कैराना के पनीर पर अधोमानक जांच कर 1,00,000 रुपये, राज्य बनाम सतेंद्र निवासी शामली के पिसी धनिया पर नियमों का उल्लंघन करने पर 15,00 /रूपये, राज्य बनाम नौशाद निवासी पंजीठ के पनीर पर अधोमानक जांच कर 15,000 रुपये, राज्य बनाम वासिल निवासी पंजीठ के पनीर का अधोमानक जांच कर 15,000 रुपये राज्य बनाम सद्दाम निवासी कुंडा कलां के मिश्रित दूध पर अधोमानक जांच कर 1,00,000 रुपये राज्य बनाम संदीप चौहान निवासी पावटी कलां के मिश्रित दूध पर अधोमानक जांच कर 40,000 रुपये राज्य बनाम कपिल निवासी शामली, राज्य बनाम सलमान निवासी शामली, राज्य बनाम शकील निवासी शामली, तथा राज्य बनाम इनाम निवासी शामली पर लाइसेंस पंजीकरण के बिना मीट की दुकान का अवैध रूप से चलाया जा रहा था। इन सभी पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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शामली। लड्डू, मावा, दूध, पनीर आदि के नमूने फेल होने पर एडीएम ने खाद्य सुरक्षा संबंधी 14 वादों में 12 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज तोमर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लड्डू, मावा, दूध, पनीर के नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा गया था। प्रयोगशाला में नमूने फेल होने के बाद एडीएम के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से वाद दायर किया गया था। एडीएम केबी सिंह ने वादों की सुनाई करते हुए खाद्य सुरक्षा संबंधी 14 वादों में 12 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। राज्य बनाम देशराज चौसाना के जीरा विक्टरी ब्रांड पर अधोमानक जांच कर 50,000 रुपये, राज्य बनाम मनोज झिंझाना के बूंदी, लड्डू का अधोमानक जांच कर 15,000 रुपये, राज्य बनाम मोनू निवासी कुड़ाना के मावा पर अधोमानक जांच कर 15,000 रुपये राज्य बनाम अंकित चौहान व अन्य पांवटी कलां के मिश्रित दूध का अधोमानक जांच कर 1 ,10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। राज्य बनाम सुनील कैराना के पनीर पर अधोमानक जांच कर 1,00,000 रुपये, राज्य बनाम सतेंद्र निवासी शामली के पिसी धनिया पर नियमों का उल्लंघन करने पर 15,00 /रूपये, राज्य बनाम नौशाद निवासी पंजीठ के पनीर पर अधोमानक जांच कर 15,000 रुपये, राज्य बनाम वासिल निवासी पंजीठ के पनीर का अधोमानक जांच कर 15,000 रुपये राज्य बनाम सद्दाम निवासी कुंडा कलां के मिश्रित दूध पर अधोमानक जांच कर 1,00,000 रुपये राज्य बनाम संदीप चौहान निवासी पावटी कलां के मिश्रित दूध पर अधोमानक जांच कर 40,000 रुपये राज्य बनाम कपिल निवासी शामली, राज्य बनाम सलमान निवासी शामली, राज्य बनाम शकील निवासी शामली, तथा राज्य बनाम इनाम निवासी शामली पर लाइसेंस पंजीकरण के बिना मीट की दुकान का अवैध रूप से चलाया जा रहा था। इन सभी पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।