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Shamli News: चार अलग-अलग मामलों में 11 मुजरिमों को सजा सुनाई

Thu, 29 Aug 2024 02:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 29 Aug 2024 02:50 AM IST
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11 criminals were sentenced in four different cases
कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में 11 मुजरिमों को सजा सुनाई।
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एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2020 में झिंझाना थाने पर नवाब, उमरदीन, शौकत, मेहताब, दीनू, शमशाद, रोहताश और हाशिम निवासी गांव ढिंढाली थाना झिंझाना के विरुद्ध चोरी और वृक्ष अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने सभी सात मुजरिमों को न्यायालय उठने तक की सजा और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2017 में कोतवाली कैराना पर फुरकान निवासी गांव बसेड़ा के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम को एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2021 में कैराना कोतवाली पर तहसीम निवासी मोहल्ला इकरामपुरा के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम को जेल में बितायी अवधि के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में सन 2000 में झिंझाना थाने पर नरेश निवासी गांव रामनगर माजरा गुजरपुर थाना झिंझाना के विरुद्ध मारपीट और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम को जेल में बितायी अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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