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हाईकोर्ट के आदेश पर चकरोड से अवैध कब्जा हटवाया

Tue, 28 Aug 2018 12:00 AM IST
Updated Tue, 28 Aug 2018 12:00 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश पर चकरोड से अवैध कब्जा हटवाया
थानाभवन।
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सालों से चल रहे विवाद के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने नौजल-नोजली गांव में देवस्थल को जा रहे चकरोड से अवैध कब्जा हटवाया गया। इस मामले में आरोपी पर पूर्व में भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है।

क्षेत्र के गांव नौजल-नोजली निवासी प्रमोद पुत्र श्रीपाल और पवन सिंह पुत्र धूम सिंह पक्ष के बीच चार वर्ष से गांव में देवस्थल को जा रही चकरोड को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में प्रमोद की ओर से पूर्व में की गई शिकायत के बाद राजस्व लेखपाल ने अवैध कब्जा सही पाए जाने पर पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कब्जा मुक्त कराते हुए पुलिस ने पवन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद फिर से पवन सिंह ने चकरोड पर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद दोनों पक्षों का विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन था। अब हाईकोर्ट ने प्रमोद की शिकायत को सही ठहराते हुए चकरोड की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के आदेश जारी किए थे। सोमवार को तहसीलदार अभयराज पांडेय, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पहले चकरोड की पैमाइश कराई। फिर प्रशासन ने जेसीबी मशीन से चकरोड को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान लेखपाल कुलवंत सिंह, शैलेंद्र सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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