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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में युवाओं को दिया जाएगा ऋण
Updated Wed, 13 Jun 2018 12:04 AM IST
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बेरोजगारों से 18 जून तक मांगे आवेदन
शामली। मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए दस लाख की परियोजनाओं की लागत के लिए ऋण दिया जाएगा। जिले में एक उत्पाद महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक परमहंस मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना वर्ष 2018-19 के लिए लागू की जा रही है। वर्ष 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले ऐसे पात्र लोगों का योजना में शामिल किया जाएगा। लाभार्थी के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लाभार्थी को किसी भी सरकारी योजना के तहत पूर्व में अनुदान प्राप्त किया हो, तो वह पात्र नहीं माना जाएगा। योजना में ऐसे सभी युवक युवतियां पात्र होंगे, जो जिले के स्थायी निवासी होंगे। उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये, सेवा क्षेत्र के लिए दस लाख रुपये तक की परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना में कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम मूल्य 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र औद्योगिक आस्थान निकट कंडेला पुलिस चौकी कैराना रोड शामली में 18 जून तक जमा करा सकते हैं।
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शामली। मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए दस लाख की परियोजनाओं की लागत के लिए ऋण दिया जाएगा। जिले में एक उत्पाद महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक परमहंस मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना वर्ष 2018-19 के लिए लागू की जा रही है। वर्ष 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले ऐसे पात्र लोगों का योजना में शामिल किया जाएगा। लाभार्थी के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लाभार्थी को किसी भी सरकारी योजना के तहत पूर्व में अनुदान प्राप्त किया हो, तो वह पात्र नहीं माना जाएगा। योजना में ऐसे सभी युवक युवतियां पात्र होंगे, जो जिले के स्थायी निवासी होंगे। उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये, सेवा क्षेत्र के लिए दस लाख रुपये तक की परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना में कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम मूल्य 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र औद्योगिक आस्थान निकट कंडेला पुलिस चौकी कैराना रोड शामली में 18 जून तक जमा करा सकते हैं।
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