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Shamli News: 50 हजार के इनामी को 10 साल का कारावास

Fri, 03 Jan 2025 11:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 03 Jan 2025 11:57 PM IST
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10 years imprisonment for a reward of 50 thousand
शामली, कैराना। 11 साल पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पिस्टल के साथ पकड़े गए 50 हजार के इनामी संदीप उर्फ भरतू को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायालय ने 10 साल के कारावास और एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 6 मई 2013 को कैराना पुलिस ने मामौर और काकौर के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 50 हजार के इनामी संदीप उर्फ भरतू निवासी गांव रोहटा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुजरिम के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए थे। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (एससी एसटी) में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) अवधेश पांडे ने मुजरिम संदीप उर्फ भरतू को 10 साल के कारावास और एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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