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Shahjahanpur News: जानलेवा हमले में दो दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा
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- 19 अक्तूबर 2013 को गोली मारकर कर दिया था घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार शुक्ल ने जानलेवा हमले के मुकदमे के दो दोषियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी इंदू शर्मा ने चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अक्तूबर 2013 को रात करीब नौ बजे वह अपने भाई अनुज शर्मा के साथ घर आ रहीं थीं। रास्ते में अकब मस्जिद कांच निवासी राजेश कुमार शर्मा उर्फ कल्लू और अब्दुल्लागंज निवासी कल्लू वर्मा उन्हें मिले और कहासुनी करने लगे।
राजेश के कहने पर कल्लू वर्मा ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली अनुज के बाएं हाथ में लगी। वह बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने राजेश कुमार और कल्लू वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने राजेश और कल्लू वर्मा को दोषी माना। दोनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार शुक्ल ने जानलेवा हमले के मुकदमे के दो दोषियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी इंदू शर्मा ने चौक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अक्तूबर 2013 को रात करीब नौ बजे वह अपने भाई अनुज शर्मा के साथ घर आ रहीं थीं। रास्ते में अकब मस्जिद कांच निवासी राजेश कुमार शर्मा उर्फ कल्लू और अब्दुल्लागंज निवासी कल्लू वर्मा उन्हें मिले और कहासुनी करने लगे।
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राजेश के कहने पर कल्लू वर्मा ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली अनुज के बाएं हाथ में लगी। वह बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने राजेश कुमार और कल्लू वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने राजेश और कल्लू वर्मा को दोषी माना। दोनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
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