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Shahjahanpur News: छेड़खानी के दो दोषियों को चार-चार साल की कैद
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शाहजहांपुर। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दो दोषियों को अदालत ने चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रोजा थाना क्षेत्र के अजीजपुर निवासी पप्पू और अक्षय कुमार के खिलाफ वर्ष 2019 में नाबालिग के साथ बुरी नीयत से छेड़खानी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-42 ने पप्पू और अक्षय को दोषी करार दिया। दोनों को चार-चार वर्ष के कारावास और 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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स्मैक तस्करी के दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास
शाहजहांपुर। स्मैक तस्करी के दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जलालाबाद थाना क्षेत्र के ककराहा निवासी जयकेश के खिलाफ मीरानपुर कटरा थाने में वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, उसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल और एक बाइक बरामद हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। एडीजे-42 की अदालत ने जयकेश को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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रोजा थाना क्षेत्र के अजीजपुर निवासी पप्पू और अक्षय कुमार के खिलाफ वर्ष 2019 में नाबालिग के साथ बुरी नीयत से छेड़खानी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा।
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अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-42 ने पप्पू और अक्षय को दोषी करार दिया। दोनों को चार-चार वर्ष के कारावास और 21-21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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स्मैक तस्करी के दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास
शाहजहांपुर। स्मैक तस्करी के दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जलालाबाद थाना क्षेत्र के ककराहा निवासी जयकेश के खिलाफ मीरानपुर कटरा थाने में वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, उसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल और एक बाइक बरामद हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। एडीजे-42 की अदालत ने जयकेश को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद