फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Two brothers convicted of culpable homicide were sentenced to seven years' imprisonment.

Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या के दोषी दो भाइयों को सात-सात वर्ष का कारावास

Fri, 13 Mar 2026 01:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Mar 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Two brothers convicted of culpable homicide were sentenced to seven years' imprisonment.
शाहजहांपुर। गैर इरादतन हत्या के दोषी दो भाइयों को अदालत ने सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी की मौत मुकदमे के दौरान हो गई थी।
विज्ञापन

कलान थाना क्षेत्र के गांव टड़ई की रहने वालीं सुनीता ने पुलिस को बताया कि उनके पति बदन सिंह और चाचा रामदीन की गांव में रहने वाले खुशीराम से गाली-गलौज हुई थी। इसी रंजिश में 21 मार्च 2020 को गांव के बाहर मोड़ पर खुशीराम और उसके भाइयों मुनीराम और हरिराम ने बदन सिंह को घेर लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा।

गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज ओमप्रकाश तृतीय ने खुशीराम और हरिराम को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मुनीराम की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed