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Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या के दोषी दो भाइयों को सात-सात वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। गैर इरादतन हत्या के दोषी दो भाइयों को अदालत ने सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी की मौत मुकदमे के दौरान हो गई थी।
कलान थाना क्षेत्र के गांव टड़ई की रहने वालीं सुनीता ने पुलिस को बताया कि उनके पति बदन सिंह और चाचा रामदीन की गांव में रहने वाले खुशीराम से गाली-गलौज हुई थी। इसी रंजिश में 21 मार्च 2020 को गांव के बाहर मोड़ पर खुशीराम और उसके भाइयों मुनीराम और हरिराम ने बदन सिंह को घेर लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा।
गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज ओमप्रकाश तृतीय ने खुशीराम और हरिराम को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मुनीराम की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
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कलान थाना क्षेत्र के गांव टड़ई की रहने वालीं सुनीता ने पुलिस को बताया कि उनके पति बदन सिंह और चाचा रामदीन की गांव में रहने वाले खुशीराम से गाली-गलौज हुई थी। इसी रंजिश में 21 मार्च 2020 को गांव के बाहर मोड़ पर खुशीराम और उसके भाइयों मुनीराम और हरिराम ने बदन सिंह को घेर लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा।
गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज ओमप्रकाश तृतीय ने खुशीराम और हरिराम को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मुनीराम की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
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