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Shahjahanpur News: महिला की गोली मारकर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
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शाहजहांपुर। घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या के दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया था।
थाना गढि़या रंगीन क्षेत्र के गांव डभौरा निवासी कौशल कुमार ने प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर बताया था कि 14 दिसंबर 2018 की रात वह अपने घर के अंदर सो रहा था। उसके भाई गोविंद यादव की पत्नी ममता और बहन माधुरी, कश्मीरा व विद्या, छोटा भाई मनमोहन भी वहीं सो रहे थे। रात करीब 10:30 बजे आहट सुनकर ममता की आंख खुल गई।
गांव का उदयराज दीवार से कूदकर अंदर आ गया। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से मेवाराम और सुनील अंदर आ गए। उन लोगों से उनके परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी। वे लोग बहुत रंजिश मानते हो, आज देख लेंगे कहते हुए परिवार वालों को पीटने लगे। उदयराज ने तमंचे से भाभी के सीने में गोली मार दी। उदयराज ने तमंचे की नाल में फंसा खोखा निकालने का प्रयास किया जाे नहीं निकला। उन लोगों के रोने और चिल्लाने पर हमलावर गांव में न रहने देने की धमकी देते हुए भाग गए।
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इलाज के लिए अस्पताल लाते समय भाभी ममता की मौत हो गई। पुलिस ने मेवाराम भुर्जी, उदयराज और सुनील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने विवेचना के बाद सुनील और उदयराज के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने उदयराज और सुनील भुर्जी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
- पुवायां थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुवायां थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पांच सितंबर 2021 को उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। उसे शक है कि रामवीर की मदद से सौरभ बेटी को भगाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पीड़िता के रिश्तेदार भजन सिंह का नाम सामने आया। भजन सिंह पीड़िता को बहकाकर दिल्ली ले गया था। वहां एक कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रामवीर और सौरभ की नामजदगी गलत पाए जाने पर उनके नाम विवेचना से हटा दिए गए। पुलिस ने भजन सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर भजन सिंह को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का दोषी पाया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने भजन सिंह को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।
किशोरी से छेड़खानी में चार वर्ष के कारावास की सजा
शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
परौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि 18 सितंबर 2017 की शाम सात बजे उसकी 13 वर्ष की बेटी घर के बाहर खेत पर शौच के लिए गई थी। वापस आते समय विनोद ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर बाजरा के खेत की तरफ खींचा। पीड़िता के शोर मचाने पर वह भाग गया। बेटी ने घर आकर सारी बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने विवेचना के बाद विनोद के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। न्यायालय ने विनोद को पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी में चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। संवाद
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थाना गढि़या रंगीन क्षेत्र के गांव डभौरा निवासी कौशल कुमार ने प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर बताया था कि 14 दिसंबर 2018 की रात वह अपने घर के अंदर सो रहा था। उसके भाई गोविंद यादव की पत्नी ममता और बहन माधुरी, कश्मीरा व विद्या, छोटा भाई मनमोहन भी वहीं सो रहे थे। रात करीब 10:30 बजे आहट सुनकर ममता की आंख खुल गई।
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गांव का उदयराज दीवार से कूदकर अंदर आ गया। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से मेवाराम और सुनील अंदर आ गए। उन लोगों से उनके परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी। वे लोग बहुत रंजिश मानते हो, आज देख लेंगे कहते हुए परिवार वालों को पीटने लगे। उदयराज ने तमंचे से भाभी के सीने में गोली मार दी। उदयराज ने तमंचे की नाल में फंसा खोखा निकालने का प्रयास किया जाे नहीं निकला। उन लोगों के रोने और चिल्लाने पर हमलावर गांव में न रहने देने की धमकी देते हुए भाग गए।
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इलाज के लिए अस्पताल लाते समय भाभी ममता की मौत हो गई। पुलिस ने मेवाराम भुर्जी, उदयराज और सुनील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने विवेचना के बाद सुनील और उदयराज के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने उदयराज और सुनील भुर्जी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
- पुवायां थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुवायां थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पांच सितंबर 2021 को उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। उसे शक है कि रामवीर की मदद से सौरभ बेटी को भगाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पीड़िता के रिश्तेदार भजन सिंह का नाम सामने आया। भजन सिंह पीड़िता को बहकाकर दिल्ली ले गया था। वहां एक कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रामवीर और सौरभ की नामजदगी गलत पाए जाने पर उनके नाम विवेचना से हटा दिए गए। पुलिस ने भजन सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर भजन सिंह को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का दोषी पाया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने भजन सिंह को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।
किशोरी से छेड़खानी में चार वर्ष के कारावास की सजा
शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
परौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि 18 सितंबर 2017 की शाम सात बजे उसकी 13 वर्ष की बेटी घर के बाहर खेत पर शौच के लिए गई थी। वापस आते समय विनोद ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर बाजरा के खेत की तरफ खींचा। पीड़िता के शोर मचाने पर वह भाग गया। बेटी ने घर आकर सारी बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने विवेचना के बाद विनोद के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। न्यायालय ने विनोद को पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी में चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। संवाद