{"_id":"5d6c07598ebc3e93a629905c","slug":"traffic-shahjahanpur-news-bly3745035173","type":"story","status":"publish","title_hn":"बदले ट्रैफिक नियमों का पहले दिन ही नहीं हो हुआ पालन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बदले ट्रैफिक नियमों का पहले दिन ही नहीं हो हुआ पालन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शाहजहांपुर। एक सितंबर से देशभर में यातायात के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया। जिसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को काफी भारी पड़ने के साथ ही जेब खाली करनी पड़ सकती है। लेकिन पहले दिन ही नए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो सका और लोग बेखौफ होकर उसका उल्लंघन करते रहे।
रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात नियमों का पालन कराने वाली ट्रैफिक पुलिस ही नजर नहीं आई। लोग सुबह अपने घरों से बेखौफ होकर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहनों से निकले और यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते नजर आए। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यातायात नियमों में बदलाव हो चुके हैं। जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करना काफी महंगा साबित हो सकता है। खुद ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वाले उनका उल्लंघन करते देखे गए। जबकि नए कानून के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पहले की अपेक्षा करीब पांच से सौ गुना तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यहां तक की जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।
यातायात नियमों में बदलाव के बाद एक सितंबर से अगर कोई नाबालिग कार चलाता पकड़ा गया तो, वाहन मालिक को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। वहीं कार चलाने वाले नाबालिग को 500 रुपये की जगह अब 25 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले से दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह एक हजार और मध्यम श्रेणी के कामर्शियल वाहन के लिए 2000 रुपये जुर्माना की राशि निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले एक हजार रुपये देने पड़ते थे, अब पांच हजार रुपया जुर्माना देना होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 की जगह एक हजार, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार की जगह दो हजार, ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर एक हजार के स्थान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार में दस हजार रुपये जुर्माना देने के साथ ही छह महीने की जेल और दूसरी बार में 15 हजार जुर्माना व दो साल की जेल हो सकती है।
वाहन चलाने के दौरान सेल्फी लेने की गलती करना अब महंगा पड़ जाएगा। दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली इस गलती को छुड़ाने के लिए वाहन चालकों से दो हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन
रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात नियमों का पालन कराने वाली ट्रैफिक पुलिस ही नजर नहीं आई। लोग सुबह अपने घरों से बेखौफ होकर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहनों से निकले और यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते नजर आए। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यातायात नियमों में बदलाव हो चुके हैं। जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करना काफी महंगा साबित हो सकता है। खुद ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वाले उनका उल्लंघन करते देखे गए। जबकि नए कानून के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पहले की अपेक्षा करीब पांच से सौ गुना तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यहां तक की जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।
विज्ञापन
यातायात नियमों में बदलाव के बाद एक सितंबर से अगर कोई नाबालिग कार चलाता पकड़ा गया तो, वाहन मालिक को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। वहीं कार चलाने वाले नाबालिग को 500 रुपये की जगह अब 25 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले से दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह एक हजार और मध्यम श्रेणी के कामर्शियल वाहन के लिए 2000 रुपये जुर्माना की राशि निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले एक हजार रुपये देने पड़ते थे, अब पांच हजार रुपया जुर्माना देना होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 की जगह एक हजार, बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार की जगह दो हजार, ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर एक हजार के स्थान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार में दस हजार रुपये जुर्माना देने के साथ ही छह महीने की जेल और दूसरी बार में 15 हजार जुर्माना व दो साल की जेल हो सकती है।
वाहन चलाने के दौरान सेल्फी लेने की गलती करना अब महंगा पड़ जाएगा। दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली इस गलती को छुड़ाने के लिए वाहन चालकों से दो हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।