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Shahjahanpur News: असलहे बना रहे तीन दोषियों को सात-सात वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। असलहे बनाते गिरफ्तार किए गए तीन दोषियों को अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
पुवायां थाने के उपनिरीक्षक राकेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पुलिस टीम के साथ 27 अप्रैल 2023 को गश्त पर थे। ग्राम गंगसरा के पास उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि बरौना के जंगल में तीन लोग असलहे बना रहे हैं। उन्होंने और पुलिसवालों को बुलाया। इसके बाद पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी।
जंगल में तीन व्यक्ति मोमबत्ती और टार्च जलाकर बैठे दिखाई दिए। वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक व्यक्ति धौंकनी चला रहा है और दूसरा हथौड़ी से पत्तनी पीट रहा है। तीसरा व्यक्ति स्क्रू कस रहा था। उनके आसपास तमंचे बनाने का सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस ने पुवायां के गांव दियुरिया निवासी श्रीराम, पलिया खेड़ा गांव के अली शेर और ककराह गांव के उमेश को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। त्वरित न्यायालय-द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने दोषसिद्ध श्रीराम, अली शेर और उमेश को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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पुवायां थाने के उपनिरीक्षक राकेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पुलिस टीम के साथ 27 अप्रैल 2023 को गश्त पर थे। ग्राम गंगसरा के पास उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि बरौना के जंगल में तीन लोग असलहे बना रहे हैं। उन्होंने और पुलिसवालों को बुलाया। इसके बाद पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी।
जंगल में तीन व्यक्ति मोमबत्ती और टार्च जलाकर बैठे दिखाई दिए। वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक व्यक्ति धौंकनी चला रहा है और दूसरा हथौड़ी से पत्तनी पीट रहा है। तीसरा व्यक्ति स्क्रू कस रहा था। उनके आसपास तमंचे बनाने का सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस ने पुवायां के गांव दियुरिया निवासी श्रीराम, पलिया खेड़ा गांव के अली शेर और ककराह गांव के उमेश को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। त्वरित न्यायालय-द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने दोषसिद्ध श्रीराम, अली शेर और उमेश को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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