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Shahjahanpur News: आठ माह की बच्ची के हत्यारे को दस साल की सजा

Tue, 11 Jun 2024 04:48 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Tue, 11 Jun 2024 04:48 AM IST
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The murderer of an eight-month-old girl was sentenced to ten years' imprisonment
अमर उजाला में एक सितंबर के अंक में छपी खबर। संवाद
शाहजहांपुर। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में जमीन पर पटककर आठ माह की बच्ची की हत्या करने के दोषी अशोक को न्यायालय ने सजा सुनाई है। नौ महीने में ही कोर्ट ने दोषी को दस साल के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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इंस्पेक्टर जीआरपी रेहान अली ने बताया कि हरदोई जिले के थाना पिहानी के चुंगी वीरू बाबा मार्केट निवासी अंकित अवस्थी की पत्नी वैशाली रेलवे स्टेशन पर परिवार के साथ रहती थी। 31 अगस्त 2023 की रात पार्किंग में वैशाली बच्चों के साथ सो रही थी, तभी रात में सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव आयुं निवासी अशोक आया और आठ माह की प्रीति को उठाकर चल दिया। शोर-शराबा होने पर उसने जमीन पर बच्ची को पटक दिया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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लोगों ने उसे पीटने के बाद जीआरपी के हवाले कर दिया था। वैशाली की ओर से गैर इरादन हत्या में मुकदमा दर्ज कराया था। इंस्पेक्टर जीआरपी रेहान अली ने मुकदमे की विवेचना की। उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट नंबर-24 के न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुना। शासकीय अधिवक्ता उमेश चंद्र अग्निहोत्री के विधिक तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने अशोक को दस साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अमर उजाला में एक सितंबर के अंक में छपी खबर। संवाद

अमर उजाला में एक सितंबर के अंक में छपी खबर। संवाद

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