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जानलेवा हमले में चार आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कैद
ब्यूरो /शाहजहांपुर
Updated Thu, 30 Jun 2016 11:53 PM IST
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वर्ष 2011 में मदनापुर क्षेत्र के गांव सुंदरपुर में हुए जानलेवा हमला करने के मामले में बृहस्पतिवार को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने चार आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 17 जनवरी 2011 को नौ बजे दिन को हुई, जब वादी धूमपाल सिंह के भतीजे सतेंद्र सिंह को घूरा डालने को लेकर उसके परिवार के राजवीर सिंह, राजेश सिंह, प्रमोद सिंह, सोनपाल सिंह गाली गलौज करने लगे। जब गाली देने से मना किया तो इन लोगों ने अपने-अपने असलहों से फायर किए जो सतेंद्र सिंह के सीने में लगे, जिससे वह घायल हो गया। गांव के लोगों द्वारा शोर मचाने पर आरोपी अपने घरों की ओर भाग गए। धूमपाल सिंह के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर राजवीर सिंह, राजेश सिंह, प्रमोद सिंह, सोनपाल सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट धारा 307, 323, 504 भादस के अंतर्गत दर्ज की गई। सरकारी वकील सुनील कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत दस गवाहों के बयान का अवलोकन करने एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।
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