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Shahjahanpur News: डोडा तस्कर को चार वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। डोडा की तस्करी के दोषी को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
खुदागंज थाने के एसआई राजपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह आठ जुलाई 2020 को पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। गश्त के दौरान ग्राम गैली से कुरगांव की ओर जाने पर देवस्थान के पास सामने से एक व्यक्ति बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह सकपका गया और बाइक गिराकर भागने लगा।
पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसने अपना नाम तस्लीम निवासी गांव रसिया खानपुर थाना बीसलपुर, पीलीभीत बताया। उसके पास से तीन किलो 300 ग्राम डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ विवेचना कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार-तृतीय ने तस्लीम को एनडीपीएस एक्ट के तहत चार वर्ष के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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खुदागंज थाने के एसआई राजपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह आठ जुलाई 2020 को पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। गश्त के दौरान ग्राम गैली से कुरगांव की ओर जाने पर देवस्थान के पास सामने से एक व्यक्ति बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह सकपका गया और बाइक गिराकर भागने लगा।
पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसने अपना नाम तस्लीम निवासी गांव रसिया खानपुर थाना बीसलपुर, पीलीभीत बताया। उसके पास से तीन किलो 300 ग्राम डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ विवेचना कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार-तृतीय ने तस्लीम को एनडीपीएस एक्ट के तहत चार वर्ष के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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