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कलान तहसील के विरोध में रिट दाखिल करने का निर्णय
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
Updated Fri, 16 Dec 2016 12:23 AM IST
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शासन द्वारा कलान को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी किए जाने के विरोध में तहसील स्थित सभागार में बार संघ से जुड़े अधिवक्ताओं ने बैठक इस आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। इसके अलावा अधिवक्ता सरकार के इस निर्णय के विरोध में बृहस्पतिवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद चंद्र शर्मा ने बताया कि बार संघ कलान को तहसील बनाने का नहीं बल्कि इस तहसील में मिर्जापुर ब्लाक को न शामिल करने की मांग करता रहा है, इसको लेकर बार संघ ने पूर्व में राजस्व परिषद व कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के यहां आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। उनकी आपत्ति पर गौर न करके सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद अब उन लोगों ने हाई कोर्ट मे रिट दायर करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को इस अधिसूचना संबंधी प्रति प्राप्त करने के बाद उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी जाएगी। बता दें कि मिर्जापुर क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों के लोग भी नवसृजित तहसील कलान में शामिल होने के इच्छुक नहीं है, जिसको लेकर गठित की गई मिर्जापुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले भी सरकार के इस निर्णय के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। मिर्जापुर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष कृष्ण कांत दीक्षित ने बताया कि उनके संगठन की ओर से भी इस निर्णय के विरोध में हाईकोर्ट में रिट दायर की जाएगी।
बार संघ ने अधिवक्ता को दी 10 हजार की मदद
दो दिन पहले नगर के मुख्य चौराहे पर वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए तहसील के अधिवक्ता राम सुधीर यादव का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बृहस्पतिवार को बार संघ की हुई बैठक में घायल अधिवक्ता को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने पर बनी सहमति के बाद उनकी पत्नी को दस हजार का चेक दिया गया।
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बार संघ ने अधिवक्ता को दी 10 हजार की मदद
दो दिन पहले नगर के मुख्य चौराहे पर वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए तहसील के अधिवक्ता राम सुधीर यादव का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बृहस्पतिवार को बार संघ की हुई बैठक में घायल अधिवक्ता को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने पर बनी सहमति के बाद उनकी पत्नी को दस हजार का चेक दिया गया।
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