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Shahjahanpur News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा
Thu, 22 May 2025 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 22 May 2025 01:12 AM IST
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शाहजहांपुर। छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जलालाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी कक्षा सात की छात्रा थी। बल्ली नाम का युवक उसकी बेटी मिलता था। इस पर उसने बेटी को डांटा था। 31 अक्तूबर 2003 को उसकी बेटी शौच के लिए खेत पर गई थी। उसके बाद से वह नहीं मिली। बल्ली उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को तलाशा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट गरिमा सिंह ने दोषी बल्ली उर्फ बल्लीराम को दुष्कर्म में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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जलालाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी कक्षा सात की छात्रा थी। बल्ली नाम का युवक उसकी बेटी मिलता था। इस पर उसने बेटी को डांटा था। 31 अक्तूबर 2003 को उसकी बेटी शौच के लिए खेत पर गई थी। उसके बाद से वह नहीं मिली। बल्ली उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को तलाशा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट गरिमा सिंह ने दोषी बल्ली उर्फ बल्लीराम को दुष्कर्म में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद