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Shahjahanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा

Fri, 15 Dec 2023 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Fri, 15 Dec 2023 12:38 AM IST
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Ten years imprisonment to man guilty of raping teenage girl
शाहजहांपुर। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मुकदमे में दोषी के माता-पिता को तीन-तीन माह के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने छह मई, 2016 को सदर बाजार थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि 20 अप्रैल को सुबह वह अपनी 16 वर्ष की बेटी के साथ मायके आई थी। उसकी बेटी को फोन कर रोहन यादव ने बुलाया और शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया। उसने अपनी बेटी को काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली।
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21 अप्रैल को मालूम हुआ कि उसकी बेटी मोहल्ला छोटा चौक निवासी अनिल यादव के घर पर है। जब पीड़ित मां घर में पहुंची तो कमरे में बेटी बंद मिली। उसकी बेटी ने बताया कि रोहन के माता-पिता ने दोनों को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी थी। रोहन यादव ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। वह अपनी बेटी को घर ले आई।
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पुलिस ने रोहन यादव, उसके पिता अनिल और मां संतोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और विशेष लोक अभियोजक दिलीप कुमार चौहान के तर्क सुनकर विशेष न्यायाधीश ने रोहन को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अनिल और संतोषी यादव को तीन-तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई।
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