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Shahjahanpur News: स्मैक तस्करी के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। कटरा थाना क्षेत्र में 250 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए तस्कर को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
13 मार्च 2022 को कटरा थाने की पुलिस टीम एक इंटर कॉलेज के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान खुदागंज की ओर से बाइक से आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस ने पीछा कर उसे कुछ दूरी पर रोक लिया।
तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 250 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस मामले में बरेली के फरीदपुर के गांव महतेपुर तेजा निवासी मोहम्मद इरफान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर एडीजे-42 ने इरफान को दोषी माना और उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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13 मार्च 2022 को कटरा थाने की पुलिस टीम एक इंटर कॉलेज के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान खुदागंज की ओर से बाइक से आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस ने पीछा कर उसे कुछ दूरी पर रोक लिया।
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तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 250 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस मामले में बरेली के फरीदपुर के गांव महतेपुर तेजा निवासी मोहम्मद इरफान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर एडीजे-42 ने इरफान को दोषी माना और उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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