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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Restriction on license renewal of meat sellers

मांस विक्रेताओं के लाइसेंस नवीनीकरण पर रोक 

Mon, 27 Mar 2017 12:18 AM IST
शाहजहांपुर, अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर, अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 27 Mar 2017 12:18 AM IST
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 डीएम कर्ण सिंह चौहान ने जिले के मांस विक्रेताओं को जारी लाइसेंस के नवीनीकरण पर शासन के अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ जिले के स्लाटर हाउसों समेत दुकानों पर मीट के फुटकर कारोबार की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसी आशय के निर्देश दिए। इसी मौके पर एसपी केबी सिंह ने सीओ को मीट की दुकानों के लाइसेंसों की जांच कराने के निर्देश दिए। 
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जिले में मशीन से संचालित कोई स्लाटर हाउस नहीं है। ककरा कलां समेत जिले के सभी चार स्लाटर हाउस पहले ही बंद हो चुके हैं। इसके बावजूद डीएम ने अवैध यांत्रिक वधशालाओं के प्रति सचेत करते हुए लाइसेंसी मांस विक्रेताओं से सभी मानक पूरे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, निकायों के ईओ आदि को निर्देश दिया कि अग्रिम आदेश तक मीट के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करें और अवैध दुकानें तत्काल बंद कराएं। 
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एसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों को मीट की दुकानों के लाइसेंस की जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण में अवैध पाई गई दुकानें बंद कराकर कृत काय्रवाही से अवगत कराएं। बैठक में सीडीओ टीके शिबु, एडीएम सर्वेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट विजय शंकर दुबे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र सिंह, एएसपी नगर एवं ग्रामीण, सभी सीओ, ईओ आदि मौजूद रहे।
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अनूप
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