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Shahjahanpur News: धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई रिपोर्ट
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पुवायां। गांव गुटैया जमीने नत्थापुर निवासी लवप्रीत सिंह ने धोखाधड़ी के आरोप में गांव हसनापुर के दलवारा सिंह पर न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
लवप्रीत सिंह ने बताया कि गांव गंगसरा में एक जमीन की मूल मालिक मेजर सिंह की पत्नी सुरेंद्र कौर उर्फ जसविंदर कौर थीं, जो इस समय कनाडा में रहती हैं। जसविंदर कौर ने अपने पुत्र गुरुबख्शीष सिंह को मुखत्यारआम बना रखा है। गुरुबख्शीष सिंह से उन्होंने बैनामे के माध्यम से जमीन खरीदी थी।
आरोप लगाया कि गांव हसनापुर के दलवारा सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भूमि हड़पने की नीयत से एक महिला को सुरेंद्र कौर दर्शाकर पुवायां के सिविल कोर्ट में वाद दायर किया। इसमें दलवारा सिंह फर्जी मुख्त्यारेआम के आधार पर पैरवी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान उनकी भूमि का एक खसरा फाेटाेकॉपी सुरेंद्र कौर के नाम 13 अक्तूबर 2024 का लेखपाल राखी के हस्ताक्षर का लगाया गया है।
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जनसूचना अधिनियम के तहत सूचना में तहसीलदार ने बताया कि लेखपाल राखी 15 मई 2024 से 15 नवंबर तक मातृत्व अवकाश पर थीं। इससे स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर जालसाजी और कूटरचना करके अनुचित लाभ पाने के लिए हल्का लेखपाल के हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया है। उन्होंने तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अधिकारियों ने भी सुनवाई नहीं की।
परेशान होकर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी रवि करन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दलवारा सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कराई जाएगी।
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लवप्रीत सिंह ने बताया कि गांव गंगसरा में एक जमीन की मूल मालिक मेजर सिंह की पत्नी सुरेंद्र कौर उर्फ जसविंदर कौर थीं, जो इस समय कनाडा में रहती हैं। जसविंदर कौर ने अपने पुत्र गुरुबख्शीष सिंह को मुखत्यारआम बना रखा है। गुरुबख्शीष सिंह से उन्होंने बैनामे के माध्यम से जमीन खरीदी थी।
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आरोप लगाया कि गांव हसनापुर के दलवारा सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भूमि हड़पने की नीयत से एक महिला को सुरेंद्र कौर दर्शाकर पुवायां के सिविल कोर्ट में वाद दायर किया। इसमें दलवारा सिंह फर्जी मुख्त्यारेआम के आधार पर पैरवी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान उनकी भूमि का एक खसरा फाेटाेकॉपी सुरेंद्र कौर के नाम 13 अक्तूबर 2024 का लेखपाल राखी के हस्ताक्षर का लगाया गया है।
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जनसूचना अधिनियम के तहत सूचना में तहसीलदार ने बताया कि लेखपाल राखी 15 मई 2024 से 15 नवंबर तक मातृत्व अवकाश पर थीं। इससे स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर जालसाजी और कूटरचना करके अनुचित लाभ पाने के लिए हल्का लेखपाल के हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया है। उन्होंने तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अधिकारियों ने भी सुनवाई नहीं की।
परेशान होकर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी रवि करन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दलवारा सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कराई जाएगी।