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Shahjahanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
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शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पीड़िता के पिता ने कलान थाने में तहरीर देकर बताया था कि 17 फरवरी 2021 को बेहटी गांव के रहने वाले नरेश का बड़ा बेटा उन्हें बुलाकर ले गया था। तभी नरेश के बेटे अमर सिंह और नरेश उनकी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए। जब वह घर आया तो उसे मामले की जानकारी हुई।
पुलिस ने तहरीर के अनुसार अमर सिंह और नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने अमर सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म आदि धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्णलीला यादव ने दोषी अमर सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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पीड़िता के पिता ने कलान थाने में तहरीर देकर बताया था कि 17 फरवरी 2021 को बेहटी गांव के रहने वाले नरेश का बड़ा बेटा उन्हें बुलाकर ले गया था। तभी नरेश के बेटे अमर सिंह और नरेश उनकी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए। जब वह घर आया तो उसे मामले की जानकारी हुई।
पुलिस ने तहरीर के अनुसार अमर सिंह और नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने अमर सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म आदि धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्णलीला यादव ने दोषी अमर सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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