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Shahjahanpur News: अंतरजनपदीय तबादले की तैयारी शुरू, शर्तों और नियम की सूची जारी
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शाहजहांपुर। अंतरजनपदीय तबादलों की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। परिषद से गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद बीएसए कार्यालय से नियम और शर्तों का पत्र जारी कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियाें से 20 जून तक आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों पर खरे उतरने पर ही तबादले की फाइल को आगे बढ़ाया जाएगा।
जिले के 2716 परिषदीय स्कूलाें में करीब दस हजार शिक्षक-शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं। इनके अंतरजनपदीय तबादलों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन नियम और शर्तों के चलते शिक्षकों को मायूसी हाथ लगी है।
परिषद से पत्र आने के बाद बीएसए कार्यालय से गाइडलाइन को जारी कर दिया गया। इसमें स्वयं या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने की दशा में स्थानांतरण हो सकेगा। इसके लिए सीएमओ से निर्गत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र लगाना होगा। अध्यापक या अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने या डायलिसिस होने पर तबादला होगा।
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पति-पत्नी के शिक्षक होने पर उनमें एक के आवेदन करने पर संबंधित जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा तो उनका स्थानांतरण किया जाएगा। अविवाहित पुत्र-पुत्री के संबंध में सौ रुपये के शपथ पत्र पर साक्ष्य देना होगा।
पत्र में बताया गया है कि तबादले के लिए जनपद में नियमित शिक्षक होना जरूरी है। कूटरचित या फर्जी अभिलेख पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
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जिले के 2716 परिषदीय स्कूलाें में करीब दस हजार शिक्षक-शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं। इनके अंतरजनपदीय तबादलों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन नियम और शर्तों के चलते शिक्षकों को मायूसी हाथ लगी है।
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परिषद से पत्र आने के बाद बीएसए कार्यालय से गाइडलाइन को जारी कर दिया गया। इसमें स्वयं या उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने की दशा में स्थानांतरण हो सकेगा। इसके लिए सीएमओ से निर्गत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र लगाना होगा। अध्यापक या अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने या डायलिसिस होने पर तबादला होगा।
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पति-पत्नी के शिक्षक होने पर उनमें एक के आवेदन करने पर संबंधित जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा तो उनका स्थानांतरण किया जाएगा। अविवाहित पुत्र-पुत्री के संबंध में सौ रुपये के शपथ पत्र पर साक्ष्य देना होगा।
पत्र में बताया गया है कि तबादले के लिए जनपद में नियमित शिक्षक होना जरूरी है। कूटरचित या फर्जी अभिलेख पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।