{"_id":"6aa6a47dda4f5d4d4209200c","slug":"partition-disputes-to-be-resolved-within-six-months-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1036-184527-2026-09-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: छह माह में निस्तारित होंगे बंटवारे के वाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: छह माह में निस्तारित होंगे बंटवारे के वाद
विज्ञापन
शाहजहांपुर। एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तहसील में लंबित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने धारा 116 के तहत बंटवारे के वादों का निस्तारण छह माह के भीतर कराने के निर्देश दिए।
एसडीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने धारा 24 के तहत पैमाइश के वाद तीन माह, धारा 34 के तहत दाखिल-खारिज के वाद 35 दिन और अविवादित विरासत के मामलों का निस्तारण 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि तहसील की सभी अदालतों से जारी आदेशों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाएगा। अकारण लंबित मामलों में तेजी लाने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि वह प्रत्येक सप्ताह कार्यों की समीक्षा करेंगे। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसडीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने धारा 24 के तहत पैमाइश के वाद तीन माह, धारा 34 के तहत दाखिल-खारिज के वाद 35 दिन और अविवादित विरासत के मामलों का निस्तारण 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि तहसील की सभी अदालतों से जारी आदेशों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाएगा। अकारण लंबित मामलों में तेजी लाने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि वह प्रत्येक सप्ताह कार्यों की समीक्षा करेंगे। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन