फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   other

नेशनल इंस्टीट्यूट पर दस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के निर्देश

Wed, 16 Oct 2019 06:25 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2019 06:25 PM IST
विज्ञापन
other
शाहजहांपुर। स्थायी लोक अदालत ने त्रुटिपूर्ण और लापरवाही से रिजल्ट घोषित करने के एक मामले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के क्षेत्रीय निदेशक इलाहाबाद को दस हजार रुपये क्षतिपूर्ति वादी को दो माह के अंदर अदा करने का फैसला सुनाया है। वहीं इंटर कॉलेज के खिलाफ दायर याचिका को निरस्त कर दिया गया है।
विज्ञापन

शहर के मोहल्ला 71 बी रेलवे कॉलोनी लाला तेली बजरिया निवासी विवेक तिवारी ने अपने परीक्षा परिणाम और अंक पत्र को जारी करने के लिए प्रबंधक सेंट एचएन पब्लिक इंटर कॉलेज सिविल लाइन शाहजहांपुर व क्षेत्रीय निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के खिलाफ वाद दायर किया था। उनके मुताबिक वर्ष 2017-18 में परीक्षा के लिए एक इंटर कॉलेज के माध्यम से प्रवेश लिया था। वहां के प्रधानाचार्य ने उससे 2500 रुपये जमा कराए और उसकी रसीद नहीं दी। अक्तूबर 2018 में केंद्रीय विद्यालय सेंटर पर उसने परीक्षा दी, लेकिन इंटर कॉलेज से उसे रिजल्ट नहीं दिया गया। एक मार्च 2019 को उसने इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा। इसके बाद भी उसे रिजल्ट नहीं दिया गया। इस कारण मजबूरन न्यायालय की शरण ली। मुकदमा के दौरान उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया और मार्कशीट भी भेज दी गई। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कमल चौधरी, सदस्य मनोज कृष्ण मिश्र, तसनीम कौसर ने मुकदमे की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। शारीरिक, मानसिक वाद व्यय के रूप में पांच हजार और लापरवाही से रिजल्ट घोषित पर पांच हजार रुपये (कुल दस हजार रुपये) वादी को दो माह के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed