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बंडा के एनआरआई हत्याकांड में अदालत नहीं आने पर इंस्पेक्टर राजेश सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Fri, 15 Apr 2022 12:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 15 Apr 2022 12:24 AM IST
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Non-bailable warrant against Inspector for not reaching court
शाहजहांपुर। बंडा के गांव बसंतापुर में एक सितंबर 2016 की रात हुए एनआरआई हत्याकांड के विवेचक बंडा के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश सिंह के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही बहराइच के एसएसपी को उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है।
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बंडा के गांव बसंतापुर के मूल निवासी सुखजीत सिंह इंग्लैड के डर्बिशायर में रहते थे। उनकी मां वंशकौर गांव बसंतापुर में फार्म हाउस पर रहकर खेती की देखभाल करती थीं। सुखजीत और पंजाब के कपूरथला की तहसील सुल्तानपुर लोधी के गांव व जैनपुर के मूल निवासी और बाद में दुबई में रहने वाले मिट्ठू सिंह गहरे दोस्त थे। मिट्ठू सिंह अक्सर इंग्लैड और सुखजीत दुबई आकर एक-दूसरे के यहां रुकते थे। इस दौरान मिट्ठू सिंह और सुखजीत की पत्नी रमनदीप कौर में प्रेम प्रसंग हो गया था।
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28 जुलाई, 2016 को सुखजीत सिंह पत्नी, बच्चों और अपने दोस्त मिट्ठू सिंह के साथ भारत आए थे। देश में कई जगह घूमने के बाद वह 15 अगस्त को फार्म हाउस पर मां के पास बसंतापुर पहुंचे थे। एक सितंबर की रात सुखजीत सिंह की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मिट्ठू सिंह और सुखजीत सिंह की पत्नी रमनदीप कौर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। पुलिस के अनुसार प्रेम संबंधों के चलते रमनदीप कौर ने प्रेमी मिट्ठू सिंह के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। रमनदीप कौर मिट्ठू सिंह को जेल भेज दिया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश पिंकू कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई साक्ष्य के स्तर पर लंबित है। बंडा के तत्कालीन थाना प्रभारी और मामले के विवेचक राजेश सिंह (वर्तमान में बहराइच के थाना जरथल रोड में तैनात) का साक्ष्य होना बाकी है। राजेश सिंह को कई बार समन, गैर जमानती वारंट भेजने के बाद भी वह अदालत नहीं आ रहे हैं। समन, वारंट तामील भी नहीं हो सके हैं। इस कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वरंट जारी करने के साथ ही बहराइच के एसएसपी को गैर जमानती वारंट तामील करवाने के साथ ही न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश दिया है। साथ ही अगले आदेश तक राजेश सिंह का वेतन भी रोक दिया गया है। अगली तिथि 22 अप्रैल तय की गई है।
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