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सिविल जज ने दीं कई उपयोगी जानकारियां
पुवायां।
Updated Wed, 23 Dec 2015 11:57 PM IST
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पुवायां के सिविल जज कुलदीप कुमार ने कहा कि सभी लोगों को कानून की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, इससे वह उत्पीडन से बच सकेंगे और कानून के अनुसार विधिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
बुधवार को गांव जारमानो में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सिविल जज ने कहा कि यदि कोई गरीब वादकारी है तो उसे नि:शुल्क वकील उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार उदभव त्रिपाठी ने कृषक दुर्घटना बीमा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत पांच लाख रुपये की मदद दी जाती है। इसके लिए पोस्टमार्टम कराया जाना जरूरी है।
सिविल बार संघ अध्यक्ष अवधेश मिश्रा ने बताया कि यदि किसी अपराध में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो न्यायालय में 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है। महामंत्री ब्रजेश शुक्ला ने बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ पर बल देते हुए लोगों से बेटियों को शिक्षित कर समाज में उच्च मुकाम हासिल करने में मदद की अपील की। पैनल अधिवक्ता मनोज पटेल ने तमाम कानूनों के बारे में जानकारी दी। शिविर में अधिवक्ता राजूकृष्ण, मुकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, कोतवाली प्रभारी राजकुमार यादव, लेखपाल गिरीश त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। संचालन ज्ञानेंद्र सक्सेना ने किया।
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बुधवार को गांव जारमानो में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सिविल जज ने कहा कि यदि कोई गरीब वादकारी है तो उसे नि:शुल्क वकील उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार उदभव त्रिपाठी ने कृषक दुर्घटना बीमा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत पांच लाख रुपये की मदद दी जाती है। इसके लिए पोस्टमार्टम कराया जाना जरूरी है।
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सिविल बार संघ अध्यक्ष अवधेश मिश्रा ने बताया कि यदि किसी अपराध में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो न्यायालय में 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है। महामंत्री ब्रजेश शुक्ला ने बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ पर बल देते हुए लोगों से बेटियों को शिक्षित कर समाज में उच्च मुकाम हासिल करने में मदद की अपील की। पैनल अधिवक्ता मनोज पटेल ने तमाम कानूनों के बारे में जानकारी दी। शिविर में अधिवक्ता राजूकृष्ण, मुकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, कोतवाली प्रभारी राजकुमार यादव, लेखपाल गिरीश त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। संचालन ज्ञानेंद्र सक्सेना ने किया।
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