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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Man convicted of molesting a minor sentenced to three years and six months in prison.

Shahjahanpur News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल छह माह का कारावास

Wed, 30 Sep 2026 01:52 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:52 AM IST
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Man convicted of molesting a minor sentenced to three years and six months in prison.
शाहजहांपुर। नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने तीन वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कटरा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 17 अप्रैल 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि मोहम्मद सईद उर्फ लल्ला ने 16 अप्रैल को उनकी नाबालिग पुत्री को बुरी नीयत से पकड़कर छेड़खानी की। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। उसके खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर मोहम्मद सईद उर्फ लल्ला को एडीजे-42 ने तीन वर्ष छह माह के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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