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Shahjahanpur News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Thu, 04 Apr 2024 01:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 04 Apr 2024 01:38 AM IST
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शाहजहांपुर। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने हत्या के एक मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार निरमा देवी ने कटरा थाने में तहरीर देकर बताया था कि दो फरवरी 2023 को रात आठ बजे उसके गांव मड़ियाचक में रामवीर के बेटे का जन्मदिन था। वहां पर वह और उसका पति छेदालाल गांव के कई लोगों के साथ खाना खा रहे थे। उसी रास्ते में उसके गांव का राजू गौतम उर्फ लंगड़ा ई-रिक्शा लेकर आ रहा था। उसके पति ने खाना खाने के बाद ई-रिक्शा रास्ते से ले जाने के लिए कहा। इस बात पर राजू ने ई-रिक्शा के नीचे से चाकू निकाल लिया और छेदालाल के सिर और सीने पर वार कर दिए। उसके पति को कटरा सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील भावशील शुक्ला के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने राजू गौतम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार निरमा देवी ने कटरा थाने में तहरीर देकर बताया था कि दो फरवरी 2023 को रात आठ बजे उसके गांव मड़ियाचक में रामवीर के बेटे का जन्मदिन था। वहां पर वह और उसका पति छेदालाल गांव के कई लोगों के साथ खाना खा रहे थे। उसी रास्ते में उसके गांव का राजू गौतम उर्फ लंगड़ा ई-रिक्शा लेकर आ रहा था। उसके पति ने खाना खाने के बाद ई-रिक्शा रास्ते से ले जाने के लिए कहा। इस बात पर राजू ने ई-रिक्शा के नीचे से चाकू निकाल लिया और छेदालाल के सिर और सीने पर वार कर दिए। उसके पति को कटरा सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील भावशील शुक्ला के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने राजू गौतम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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