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Shahjahanpur News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
Wed, 01 Mar 2023 12:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Wed, 01 Mar 2023 12:32 AM IST
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शाहजहांपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अहसान हुसैन ने पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सेहरामऊ दक्षिणी के गांव फरीदापुर निवासी सुनील कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रामसहेली की शादी रोजा थाना क्षेत्र के जमुका गांव निवासी अवनीश कुमार वर्मा के साथ हुई थी। बहन के ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। 12 जुलाई 2017 की शाम लगभग चार बजे बहन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। सूचना पाकर परिजन पहुंचे और बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति अवनीश कुमार समेत तीन अन्य ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
इलाज के दौरान 16 अगस्त 2017 को रामसहेली की मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने केवल अवनीश कुमार के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा। शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि रामसहेली के मृत्यु पूर्व दिए गए मजिस्ट्रेट बयान में पति अवनीश कुमार द्वारा जुआ खेलने के लिए रुपये व जेवर की मांग करने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की बात कही गई थी। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्कों से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने अवनीश कुमार को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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सेहरामऊ दक्षिणी के गांव फरीदापुर निवासी सुनील कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रामसहेली की शादी रोजा थाना क्षेत्र के जमुका गांव निवासी अवनीश कुमार वर्मा के साथ हुई थी। बहन के ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। 12 जुलाई 2017 की शाम लगभग चार बजे बहन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। सूचना पाकर परिजन पहुंचे और बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति अवनीश कुमार समेत तीन अन्य ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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इलाज के दौरान 16 अगस्त 2017 को रामसहेली की मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने केवल अवनीश कुमार के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेजा। शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि रामसहेली के मृत्यु पूर्व दिए गए मजिस्ट्रेट बयान में पति अवनीश कुमार द्वारा जुआ खेलने के लिए रुपये व जेवर की मांग करने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की बात कही गई थी। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्कों से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने अवनीश कुमार को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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